दिल्ली हिंसा: उमर खालिद को दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, 24 मार्च: जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में साजिश के एक केस में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया।

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज है। इससे पहले बुधवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिस पर फैसले को गुरुवार (24 मार्च) तक के लिए टाला गया था। जिस पर अब कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है।
कोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि अभी आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत जमनात याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इससे पहले कोर्ट ने तीन मार्च को उमर खालिद और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के 'मास्टरमाइंड' होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून-यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। खालिद पर आरोप है कि उसकी मंशा थी कि दंगे कराकर देश का मौहाल खराब किया जाए। मालूम हो कि दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल गए थे।












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