दिल्ली: लापरवाही पर भड़का कोर्ट, दोषी पुलिस अधिकारी की सैलरी से 5000 रुपये काटने का दिया आदेश

नई दिल्ली, सितंबर 28: दिल्ली दंगों के एक मामले में दिल्ली पुलिस के लापरवाह तरीके से सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध से नाराज दिल्ली की एक अदालत ने दोषी अधिकारी के वेतन से 5,000 रुपये काटने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसकी जांच करने करने का निर्देश दिया है। दरअसल अदालत में पिछले साल हुए दंगों पर सुनवाई चल रही थी। जिसे लेकर पुलिस की ओऱ से रोकने की अपील की गई थी।

Delhi court ordered salary cut of Rs 5000 of responsible officer for casual approach in Delhi riot

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने उसके पिछले आदेश का अनुपालन करने में पुलिस के विफल रहने के बाद जुर्माना लगाया। अदालत ने पिछले आदेश में जांच अधिकारी (आईओ) को एक आरोपी को ई-चालान की एक कॉपी प्रदान करने का निर्देश दिया था और पुलिस ने इसकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए मामला स्थगित करने का अनुरोध किया था।

इस पर सुनवाई के दौरान जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इन परिस्थितियों में, 12 अप्रैल, 2021 के आदेश के अनुपालन के लिए स्थगन का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, बशर्ते दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 5,000 रुपये जुर्माना जमा कराए जाएं। अपने 25 सितंबर के आदेश में न्यायाधीश ने कहा, यह अदालत इस बात से बेखबर नहीं है कि इस लागत का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और इसलिए मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जांच करने और जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से राशि की कटौती का आदेश देने के लिए निर्देश देता हूं।

न्यायाधीश ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) और आईओ निर्धारित तारीखों पर मामलों में पेश नहीं होते हैं और जब वे पेश होते हैं, तो फाइल का निरीक्षण किए बिना पेश हो जाते हैं और फिर "बहुत ही बेढंगे तरीके से" सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ-साथ अभियोजक के आचरण को पहले ही पुलिस कमिश्नर सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा चुका है, हालांकि, वे यह सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

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