Delhi: राउ कोचिंग मालिक को कोर्ट से अंतरिम जमानत, बेसमेंट में डूबने से 3 UPSC छात्रों की हुई थी मौत
Delhi Coaching Center Incident: दिल्ली के राजेंद्र नगर की राउ कोचिंग सेंटर जहां 27 जुलाई की रात को पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन होनहार छात्रों की मौत हुई थी, उस कोचिंग सेंटर के मालिक को दिल्ली की कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को सात दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी है।
मालूम हो कि कोचिंग हादसा 27 जुलाई की रात को हुआ था। जब तेज बारिश का पानी कोचिंग की बेसमेंट की लाइब्रेरी में जा पहुंचा, जिससे तीन छात्र श्रेया यादव, नेविन डॉल्विन और तान्या सोनी की डूबने से मौत हो गई। इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारियां की गई थीं।

दिल्ली की कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह दोनों को एक लाख रुपए के बॉन्ड और समान राशि के दो जमानती पेश करने पर जमानत दी। इससे पहले 13 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दी थी, जहां हादसा हुआ था।
इस मामले में एक एसयूवी चालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने कथित तौर पर ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर के सामने पानी से भरी सड़क पर अपना वाहन चलाया, जिससे पानी बढ़ गया और कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया। उसे भी जमानत मिल चुकी है।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। हालांकि हादसे के बाद तुरंत एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसके एक दिन बाद यानी 29 जुलाई को कोचिंग के चारों सह मालिकों और कार चालक को गिरफ्तार किया था।












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