कोरोना वायरस: दिल्ली हाईकोर्ट का कंपनी को निर्देश, दूसरे राज्यों को ना दें ऑक्सीजन
कोरोना वायरस: दिल्ली हाईकोर्ट का कंपनी को निर्देश, दूसरे राज्यों को ना दें ऑक्सीजन
नई दिल्ली, 19 अप्रैल: कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ऑक्सीजन कंपनी से कहा है कि वो दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन ना दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन फर्म आइनोक्स को निर्देश दिया है कि किसी भी दूसरे राज्य को ऑक्सीजन की सप्लाई ना की जाए।

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि कोरोना संकट के चलते राजधानी को केंद्र सरकार से 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की प्रतिदिन जरूरत है लेकिन उसे 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कल से मिलनी है। ऑक्सीजन पहले से ही कम है और आइनोक्स ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी है और इसे दूसरे राज्यों को दे रही है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का ये आदेश आया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आइनॉक्स को कहा कि जीएनसीटीडी को ऑक्सीजन की 140 मीट्रिक टन आपूर्ति करे जो दिल्ली के जरूरतमंद अस्पतालों को दी जाएंगी। कोर्ट ने केंद्र को कहा कि विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए और इसकी उपचार की आवश्यकता की जांच करनी चाहिए ताकि आक्सीजन को उन क्षेत्रों में भेजा जा सके जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के अनुसार लैब को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी होती है। दिल्ली सरकार को कहा कि वो यह सुनिश्चित करे कि लैब तय समय सीमा के अंदर रिपोर्ट दें।
देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले
देश में कोरोना केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में लगातार दो लाख से नए मामले हर रोज आ रहे हैं। सोमवार को लगातार पांचवें दिन दो लाख से ज्यादा केस आए हैं। आज 2.73 लाख से अधिक नए मामले सामने आए वहीं 1,619 मौतें दर्ज की गई। इसके बाद देश में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,50,61,919 हो गया है। अब तक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 1,78,769 हो गई है। देश में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 19,29,329 है।












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