दिल्ली HC से अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं, गिरफ्तारी के खिलाफ अगली सुनवाई 3 अप्रैल को

शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर ईडी से केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने को कहा है और जांच एजेंसी को ऐसा करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को है। केजरीवाल इस समय ईडी की हिरासत में हैं और उन्हें एजेंसी के दिल्ली कार्यालय की जेल में रखा गया है।

Arvind Kejriwal

गुरुवार को एजेंसी की आप नेता की 7 दिन की हिरासत समाप्त हो रही है। संभावना है कि एजेंसी के अधिकारी केजरीवाल के आगे की हिरासत की मांग के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट जाएंगे। आज लंबी चली और गहन सुनवाई में, एजेंसी द्वारा जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगे जाने के बाद केजरीवाल की कानूनी टीम ने प्रवर्तन निदेशालय की "देरी की रणनीति" की आलोचना की।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि याचिका की प्रति देर से दी गई है और उन्हें दस्तावेज का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि याचिका 23 मार्च को दायर की गई थी। दोष बाद में ठीक हो गए। मुझे यकीन है कि राजू नहीं चाहते कि हम उन्हें दोषपूर्ण प्रति दें... हमने उनके साथ याचिका साझा की थी।

केजरीवाल ने गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया
अपनी याचिका में, केजरीवाल ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी ने उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, और प्रवर्तन निदेशालय कथित अपराध को साबित करने में विफल रहा है। बिना पूछताछ के गिरफ्तारी से पता चलता है कि मौजूदा कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। सिंघवी ने आप के इस दावे को पर तर्क दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान को बाधित करने के लिए की गई थी।

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