दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच BS-III, BS-IV कारों पर प्रतिबंध, 20 हजार का लगेगा जुर्माना
देश की राजधानी में सांस लेना मुश्किल साबित हो रहा है। लगातार जिस तरह से यहां की हवा दूषित हो रही है, उसने हवा की गुणवत्ता का स्तर काफी गिरा दिया है। बढ़े वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बीएस-3 और बीएस-4 पेट्रोल और डीजल चार पहिया वाहनों पर शुक्रवार से प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप-3 को दिल्ली में लागू करते हुए यह प्रतिबंध लगाया है।
इसके साथ ही सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसपर 20, 000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। सरकार की ओर जो आदेश जारी किया गया है, उसमे कहा गया है कि दिल्ली में बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। हालांकि जरूरी सामग्री को ले जा रहे वाहनों को इसमें छूट दी जाएगी।

पड़ोसी राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI डीजल वाहनों को इससे छूट दी गई है। अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसों और टेम्पो ट्रैवलर को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
इन उपायों के साथ 11 सूत्री कार्ययोजना को भी लागू किया गया है। जिसमे झाड़ू लगाने से लेकर पानी का छिड़काव शामिल है, इसे आवृत्ति को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। जिसके जरिए धूल को कम करने की कोशिश है। दिल्ली सरकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में ये तमाम कदम उठा रही है।
जैसे-जैसे शहर में सर्दी का मौसम शुरू होता है, वायु प्रदूषण से निपटने में GRAP-III के रणनीतिक कार्यान्वयन की अहम भूमिका होने की उम्मीद है। सड़कों की सफाई में तेजी लाने, तोड़फोड़ की गतिविधियों को नियंत्रित करने और उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के सामूहिक प्रयासों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय बदलाव आने की उम्मीद है। वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में कार्यालय समय में बदलाव की घोषणा सहित सरकार के सक्रिय उपाय, राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने की तात्कालिकता और गंभीरता को रेखांकित करते हैं।












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