दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के आरोपी आप विधायक अमानतुल्लाह और जरवाल की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल और अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका आज (शुक्रवार) तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस की दोनों विधायकों की दो दिन की पुलिस रिमांड की मांग को भी खारिज कर दिया। विधायकों की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को पुलिस ने उन्हें दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था। दोनों विधायक बुधवार से न्यायिक हिरासत में हैं। गुरुवार को अदालत ने आप विधायकों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन बढ़ा दिया था।

आप विधायक अमानतुल्ला और जरवाल की जमानत याचिका खारिज

ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और देवली से विधायक प्रकाश जरवाल पर सोमवार रात को सीएम अरविंद केजरीवाल के घर हो रही बैठक में चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की पिटाई करने के आरोप हैं। अंशु प्रकाश की शिकायत पर इस मामले में विधायकों खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 186, 353, 323, 342, 504, 506 (2) और 120 बी और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रकाश जरवाल को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार रात उनके घर से गिरफ्तार किया। वहीं अमानतुल्ला ने बुधवार जामियनगर थाने में सरेंडर किया था।

आम आदमी पार्टी ने इस मामले में केंद्र की शह पर विधायकों को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाए जाने की बात कही है। अमानतुल्लाह खान ने भी सरेंडर करने से पहले कहा था कि बेबुनियाद आरोप उनपर लगाए गए हैं, वो निर्दोष हैं और इसलिए खुद थाने आकर सरेेंडर कर रहे हैं। वहीं जरवाल ने गिरफ्तारी से पहले कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने उनके लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है और उनसे बदतमीजी की है। मामले को लेकर दिल्ली में सियायत गर्माई हुई है, कांग्रेस और भाजपा आप पर हमलावर हैं तो आम आदमी पार्टी इसे भाजपा के इशारे पर की गई साजिश कह रही है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+