Delhi News: पूर्व सीएम केजरीवाल के लिए आवास की मांग, AAP ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक साथी पार्टी सदस्य के घर में निवास कर रहे है। उन्होंने यह कदम 4 अक्टूबर को 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले से उनके जाने के बाद उठाया गया था। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट मिलने के बाद केजरीवाल ने एक प्रतिज्ञा की थी कि वह तभी अपना पदभार संभालेंगे जब दिल्ली के नागरिक उन्हें फरवरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में "ईमानदारी का प्रमाण पत्र" देंगे।
इस बीच आप नेताओं ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए आवास हासिल करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने केजरीवाल को राजधानी में आवासीय क्वार्टर उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की है।

अपील में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्षों को दिल्ली में आवासीय स्थान का अधिकार मिला हुआ हैं। यदि उनके पास शहर में घर नहीं है या उसे किसी अन्य भूमिका में सरकार द्वारा आवंटित आवास नहीं मिला है। इसके अलावा, ये दिशा-निर्देश मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाइसेंस शुल्क के बदले कार्यालय उपयोग के लिए दिल्ली में सामान्य पूल से आवास इकाई प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। 26 नवंबर को होगी सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव नरूला 26 नवंबर को मामले की सुनवाई करेंगे, जिसमें आप की याचिका पर केंद्र के रुख को समझने की कोशिश की जाएगी। आप ने यह कदम जून की शुरुआत में लुटियंस दिल्ली में पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में एक नए कार्यालय के लिए जगह दिए जाने के बाद उठाया, जिसके बाद अदालत ने अनुकूल फैसला सुनाया था। अदालत ने अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों की तरह पार्टी कार्यालय के लिए आप के अधिकार को स्वीकार किया है, और केंद्र सरकार को निर्णय को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है ।
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