लाल किला हिंसा: मुख्य आरोपी लक्खा सिधाना को मिली अग्रिम जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना को अग्रिम जमानत दे दी है।
नई दिल्ली, 29 जुलाई। दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना को अग्रिम जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने सिधाना को गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दे दी है।

सिधाना की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील जसदीप ढिल्लों ने कहा कि वह जांच में शामिल हुए थे और जांच एजेंसी का पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने सिधाना की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।
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दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक पंकज भाटिया ने कहा कि सिधाना ने प्रदर्शनकारियों को लाल किले में आमंत्रित किया था और वह इस हिंसा का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, लखबीर सिंह ने इस हिंसा में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने लक्खा पर भड़काऊ भाषण देकर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप है।
गौरतलब है कि 26 जनवरी को नए कृषि कानूनों के खिलाफ निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी किसान पुलिस के साथ भिड़ गए थे और लाल किले में घुस गए और इसके प्राचीर पर धार्मिक झंडे फहराए। इस घटना में सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई इस हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और मामले की जांच जारी है।












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