क्या Delhi Metro के अंदर शराब ले जा सकते हैं? DMRC ने ट्वीट कर बताया रूल
दिल्ली मेट्रो रेल सेवा राजधानी और एनसीआर के लोगों की लाइफ लाइन बन चुकी है। 21 सालों से ये हर दिन लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है।
दिल्ली मेट्रो ने हाल ही में शराब को लेकर अहम फैसला लिया है। अब दिल्ली मेट्रो में शराब की दो बोतल साथ ले जा सकते हैं।

डीएमआरसी और सीआईएसएफ अधिकारियों की कमेटी ने एक अहम निर्णय करते हुए दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो बोतलें साथ ले जाने की मंजूरी दे दी है। सिर्फ सीलबंद शराब की बोतल ही यात्री साथ ले जा सकेंगे।
अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी। अब नया आदेश के मुताबिक यात्री मेट्रो की सभी लाइन पर अपने साथ सील बंद शराब की बोलतें ले जा सकेंगे।
डीएमआरसी ने कहा कि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अब भी सख्त वर्जित है। मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली मेट्रो के अन्य सख्त नियम:
दिल्ली मेट्रो में ऐसे कई नियम हैं। जिनका पालना ना करने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है या फिर जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो में सामान ले जाने के लिए भी नियम हैं। नियमानुसार एक यात्री अपने साथ सिर्फ 25 किलो का वजन वाला सामान ले जा सकता है और सिर्फ एक बैग ही इतने वजन का होना चाहिए।
इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में सभी रूपों में प्रतिबंधित स्पिरिट और ज्वलनशील तरल पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार का विस्फोटक ले जाने पर सख्त पाबंदी है।
इसके अलावा कोई नुकीली वस्तु जैसे चाकू, खंजर, तलवार, क्लीवर, कटलरी आदि ले जाना भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा, स्क्रूड्राइवर, रिंच, प्लायर या कोई भी अन्य उपकरण जिसकी लंबाई 7 इंच या 17.5 सेमी से अधिक है, नहीं ले जा सकते।












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