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CG: विष्णुदेव साय कैबिनेट का निर्णय,54 राजनीतिक मामले होंगे वापस, पढ़िए 9 अहम फैसले

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 9 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें प्रमुख फैसले हाउसिंग बोर्ड के आवासीय प्लॉट से जुड़े हैं, साथ ही शिक्षा, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में भी कई अहम निर्णय किए गए हैं।

(1) हाउसिंग बोर्ड से जुड़ा अहम फैसला
मंत्रिपरिषद ने फ्री होल्ड किए गए आवासीय प्लॉट के डायवर्सन और पेनाल्टी शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। यह कदम हाउसिंग बोर्ड के आवासीय प्लॉट से जुड़े मामले में मकान क्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

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(2)शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव
मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा को अब सेंट्रलाइज्ड करने का निर्णय लिया है। इससे परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा और छात्रों के लिए समान मानक लागू होंगे।

(3) कृषि उपार्जन के लिए फैसले
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल, दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त किया गया है।

(4) उन्नत बीजों की उपलब्धता
मंत्रिपरिषद ने राज्य के किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की योजनाओं के तहत बीज खरीदने की अनुमति दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को नियमों में छूट दी गई है।

(5) जल विद्युत परियोजना में बदलाव
राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क में छूट दी गई है। पहले पांच वर्षों के लिए शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

(6) नागरिक आपूर्ति निगम के लिए चना उपार्जन
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन के लिए NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपार्जन की अनुमति दी गई है।

(7) राजनीतिक मामलों में कार्रवाई
मंत्रिपरिषद ने 54 राजनीतिक मामलों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने का अनुमोदन किया है, जिनसे संबंधित उप समिति ने अपनी अनुशंसा की थी।

(8) हुडको से समझौता ज्ञापन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य को एक लाख करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए हुडको के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप को मंजूरी दी है।

(9) भू-राजस्व में छूट
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को प्राप्त भूमि को आवासीय प्रयोजन में बदलने पर भू-राजस्व, व्यपवर्तन शुल्क, प्रीमियम और अर्थदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

ये सभी फैसले राज्य के विकास को गति देने और नागरिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

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