Senthil Balaji custody पर हाईकोर्ट बोला- ED को हिरासत में रखने का पूरा अधिकार, 24 जुलाई को SC में सुनवाई
Senthil Balaji custody में ही इलाज करा रहे हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार में मंत्री रहे सेंथिल बालाजी को धनशोधन मामले में ईडी ने एक महीने से अधिक समय से हिरासत में लिया है।
समचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने के बाद उनके रोने की तस्वीरें भी सामने आई थीं। शुक्रवार को आई रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट में जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने ईडी की हिरासत को सही करार दिया है।

बालाजी को हिरासत में लेने का पूरा अधिकार
खबर के मुताबिक, जस्टिस कार्तिकेयन का मानना है कि ईडी को वी सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने का अधिकार है। तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने कहा, जहां तक इस बिंदु का संबंध है, वे न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती के तर्क के साथ खुद भी सहमत हैं।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
उन्होंने कहा, एक बार गिरफ्तारी और रिमांड का एक्शन कानून के मुताबिक सही साबित हो जाने पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का औचित्य ही नहीं रह जाता। जस्टिस कार्तिकेयन ने कहा, वे इस बिंदु पर भी न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती से सहमत हैं।












Click it and Unblock the Notifications