बेअदबी: राम रहीम की पेशी मामले में पंजाब सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने क्या कहा?
चंडीगढ़। राम रहीम की पेशी मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने बेअदबी मामलों की जांच को लेकर सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह के पक्ष में फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि, बेदअबी से जुड़े तीनों मामलों में जांच और ट्रायल के दौरान राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाए।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पंजाब पुलिस की एसआईटी पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब नहीं ले जा पाएगी। बता दें कि, राम रहीम के वकील की ओर से हाईकोर्ट में यह याचिका लगाई गई थी कि राम रहीम को पंजाब न ले जाने दिया जाए। याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। पंजाब सरकार का जवाब मिलने पर हाईकोर्ट के जज ने उसे पढ़ा।

दोनों पक्षों की दलीलें पढ़ने के बाद हुई बहस के उपरांत हाईकोर्ट ने कहा कि, बेअदबी केस के ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। बेअदबी मामलों की जांच को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले को राम रहीम के लिए राहतभरा माना जा रहा है।
गौरतलब हो कि, राम रहीम दुष्कर्म एवं हत्या के मामलों में उम्रकैद की सजा भुगत रहा है। उसे 2017 में सजा सुनाई गई थी। उसे रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद किया गया था।
राम रहीम डेरा सच्चा सौदा नामक संस्था का सुप्रीमो है। राम रहीम को सजा होने के बाद भी "डेरा सच्चा सौदा" के लाखों फॉलोअर्स हैं। उनका दावा है कि, हरियाणा-पंजाब समेत देशभर में उनके 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। राम रहीम पर बलात्कार, हत्या एवं बेअदबी जैसे कई केस दर्ज हैं। उसकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत जमानत पर बाहर हुई थी।












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