नहीं किया ये काम तो 28 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट
अगर 28 फरवरी तक आप ने अपने बैंक में अपना पैन कार्ड डिटेल नहीं जमा करवाया तो आपका बैंक खाता सीज कर दिया जाएगा।
नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद आपके बैंक खातों पर सरकार की नजरें हैं। आयकर विभाग लगातार आपके बैंक खातों में हुए लेन-देन पर नजरें बनाए हुए है। बैंकों से विभाग ने लोगों के खातों में हुई देन-देन की जानकारी देने को कहा है। बैंक विभाग को ऐसे बैंक खातों की जानकारी मुहैया करा रही है, जहां ट्रांजेक्शन को लेकर उन्हें संदेह हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन का विश्लेषण करने के लिए अब आयकर विभाग ने बैंकों को 8 नवंबर 2016 के बाद बचत खातों में जमा हुई राशि की जानकारी देने को कहा है। इतना ही नहीं विभाग ने बैंकों से उन खाताधारकों से पैन नंबर या फॉर्म 60 भी लेने को कहा गया है, जिन्होंने खाता खुलवाते समय इन्हें जमा नहीं किया था। डिजिटल पेमेंट को लगा धक्का, कल से पेट्रोल पंपों पर नहीं चलेंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड
आयकर विभाग के निर्देश के बाद बैंकों ने ऐसा खाताधारकों को 28 फरवरी तक अपने पैन कार्ड का डिटेल बैंक में जमा करवाने को कहा है। बैंकों ने ऐसे खाताधारकों को 28 फरवरी 2017 तक पैन नंबर या फॉर्म-60 बैंकों को देना को कहा है, जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त इसे जमा नहीं करवाया था। ऐसा नहीं करने पर 28 फरवरी के बाद ऐसे खाताधारकों के बैंक अकाउंट सीज करने की बात क ही जा रही है। यानी अगर आपने अब तक अपना पैन डिटेल बैंक को नहीं दिया तो फौरन उन्हें पैन कार्ड कती डिटेल या फिर फॉर्म 60 मुहैया करवाए, अन्यथा 28 फरवरी के बाद आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा। आप ना तो अपने खाते में पैसा जमा करवा पाएंगे और ना ही निकाल पाएंगे।
अगर इस तारीख तक नहीं जमा कराया अपना आधार नबंर तो बंद हो जाएगा आपका PF अकाउंट
आयकर विभाग के एक नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस को नोटबंदी के पहले और नोटबंदी के बाद की सभी नकदी जमा की जानकारी देनी होगी। ऐसा इनकम टैक्स कानून के नियम 114बी के तहत किया गया है। गौरतलब है कि नोटबंदी के दौरान आयकर विभाग ने बचत खातों में 2.5 लाख रुपए से अधिक और करेंट एकाउंट में 12.50 लाख रुपए से अधिक जमा की जानकारी मांगी थी।