GST रिजीम में 77 पैसे की हेराफेरी पर टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस

नई दिल्ली। गुड्स एड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू करते वक्त सरकार ने दावा किया था कि टैक्स चोरी करना आसान नहीं होगा। सरकार ने दावा किया था कि जीएसटी रिजीम में टैक्स की हेराफेरी नहीं हो पाएगी। ये दावा सच साबित होता दिख रहा है। दरअसल स्टेट बैंक डिपार्ट्मेंट ने एक कंपनी को मात्र 77 पैसे के अंतर की वजह से नोटिस भेजा है। जीएसटी पेमेंट में 0.77999999999883585 रुपए के अंतर पाने पर टैक्स डिपार्टमेंट ने अहमदाबाद स्थिति इंजीनियरिंग कंपनी को नोटिस भेजा है। विभाग ने कंपनी से इस अंतर को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

 The intolerance for gaps is so extreme that a proprietor of an Ahmedabad-based engineering company received a notice from the state tax department stating there was a discrepancy of Rs 0.77999999999883585 in his tax payment.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने कंपनी ने इस अंतर पर जवाब मांगा है। रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी भुगतान में गिरावट के बाद विभाग ने ऐसे व्यापारियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिनका टैक्स पेमेंट उनके फाइनल सेल्स रिटर्स से मेल नहीं खा रहा। वहीं जिन कंपनियों के फाइनल सेल्स रिटर्न GSTR-1 GSTR-2A से मैच नहीं हो रहे हैं उन्हें स्क्रूटनी नोटिस भेजी जा रही है।

रेवेन्यू डिपार्मेंट के मुताबिक 34 फीसदी कारोबारियों ने जुलाई-दिसंबर के बीच शुरुआती रिटर्न समरी (GSTR-3B) फाइल करने में 34,400 करोड़ रुपए कम भरे हैं। जीएसटी रिजीम में डेटा ऐनालिटिक्स ने जीएसटी भरने में हो रही इस गड़बड़ी को पकड़ा और ऐसे व्यापारियों को नोटिस भेजना शुरू किया, जिसके GSTR-1 और GSTR-3B और GSTR-2A और GSTR-3B के बीच अंतर है।

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