Consumer Protection Act 2019: अब ग्राहकों के साथ धोखा पड़ेगा महंगा, गलत विज्ञापन देने वालों को होगी जेल, जान लीजिए अपने अधिकार
ग्राहकों के साथ धोखा पड़ेगा महंगा,गलत एड देने वालों को जेल, जान लीजिए अपने अधिकार
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच देशवासियों के लिए जरूरी कानून में बदलाव किया है। मोदी सरकार ने 20 जुलाई से नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। सरकार द्वारा अपभोक्ता कानून में किए गए बदलाव के बाद ग्राहकों को मिलने वाले अधिकारियों में कई अहम बदलाव हुए हैं और इसके बाद से अब उपभोक्ता किंग बन गया है। इतना ही नहीं बढ़ा-चढ़ाकर विज्ञापन दिखाने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसी कंपनियों पर अब कस्त कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं ई कॉमर्स कंपनियों पर भी नए उपभोक्ता कानून में सख्ती दिखाई गई है। ऐसे में जब कि मोदी सरकार आपको जरूरी अधिकार दे रही है तो इन अधिकारों के बारे में जानना भी जरूरी हैं। आइए इस उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019(Consumer Protection Act 2019) के बारे में विस्तार से जानते हैं.......
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क्या है उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019
मोदी सरकार ने 20 जुलाई से देशभर में नए उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 को लागू कर दिया है। नए कानून के तहत अब ग्राहकों को अधिक अधिकार मिल रहे हैं। सरकार ने 15 जुलाई को ही उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 की अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद आज से देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो गया है। सरकार ने नए कानून में बढ़ा-चढ़ा कर वित्रापन देने वाली कंपनियों पर नकेस कसी है। इसके सात ही नए कानून में ग्राहकों को छूट दी गई है कि वो वहीं से शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, जहां वो रहते हैं। उन्हें अब उस जगह जाकर शिकायत दर्ज करवाने की जरूरत नहीं है, जहां से उन्होंने सामान खरीदा था।

नए कानून मिलते हैं ये 6 अधिकार
नए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत ग्राहकों को सुरक्षा का अधिकार मिलता है। इसके तहत ग्राहक को किसी गुड्स या सर्विस की मार्केटिंग खुद को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार मिलता है।
नए कानून के तहत ग्राहकों को पूरा अधिकार मिलता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मात्रा, शुद्धता, कीमत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
नए कानून में ग्राहकों को अधिकार मिलता है कि उन्हें किसी भी गुड्स और सर्विसेस की वैरायटी में उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वह एअपने हिसाब से छांट कर सर्विसेस और गुड्स का तयन कर सके।
नए कानून के तहत ग्राहकों को अधिकार मिलता है कि किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस और विज्ञापन को लेकर फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकता है।
नए कानून में ग्राहकों को किसी भी गलत प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है।
नए कानून में ग्राहकों कोशिकायतों के निपटारे के लिए ग्राहकों के पास उपभोक्ता अदालतों के अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी प्रावधान है।

गलत विज्ञापन देने वालों की खैर नहीं
नए कानून में भ्रामक और बढ़ा-चढ़ाकर विज्ञापनों दिखाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस कानून में उपभोक्ता विवादों पर त्वरित कार्रवाई और मामले को जल्द सुझाने का प्रस्ताव है। वहीं नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं ऐसे वित्रापन देने वाली कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान है। वहीं कानून को लेकर केंद्र सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। जिसके अधिकारी अनदेखी करने वालों और भ्रमित करने वाले विज्ञापन पर नजर रखेंगे। इसके अलावा सीसीपीए की स्वतंत्र जांच एजेंसी भी गठन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट जनरल के हाथ में होगी।

सजा और जुर्माने का प्रावधान
नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मिलावटी, फर्जी उत्पाद को लेकर सख्ती रखने का प्रावधान है। अगर मिलावटी सामान के कारण उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं हुआ तो वहां निर्माता और विक्रेता को 6 महीने से लेकर 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
अगर मिलावटी वस्तु की वजह से उपभोक्ता को कोई नुकसान होता है तो निर्माता, विक्रेता या वितरक को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की जेल की जेल की सजा हो सकता है।
अगर मिलावटी सामान के चलते उपभोक्ता की मौत होती है तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की जेल हो सकती है।

इन कॉमर्स कंपनियों भी दायरे में
नए कानून के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को भी इस कानून के दायरे में शामिल किया गया है। अगर किसी ई कॉमर्स कंपनियों ने ग्राहकों के साथ धोखा किया तो ग्राहक उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक गृह राज्य की जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं। पहली बार उपभोक्ता कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है। वहीं नए कानून में इस बात को भी चिन्हिंत किया गया है, जिसके तहत मल्टीप्लेक्स में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने की शिकायत पर होगी कार्रवाई होगी।
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