जानिए, आज आखिरी दिन भी ITR फाइल नहीं करने पर क्या होगा

नई दिल्ली। आयकर रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन है। अगर आप आज भी अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आइए जानते हैं अगर आपने 31 जुलाई तक यानी आज भी आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा।

मिलेगा एक और मौका

मिलेगा एक और मौका

आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2017 तक फाइल न कर पाने की सूरत में आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। इस दूसरे मौके के तहत आप 31 जुलाई के बाद 31 मार्च 2018 तक अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकेंगे। यानी कि आप पर आयकर विभाग की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि आपको दूसरा मौका मिल जाएगा।

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    Income Tax Return; How to file a rectification request; Know full process । वनइंडिया हिंदी
    देना होगा ब्याज

    देना होगा ब्याज

    भले ही आपको आयकर विभाग की तरफ से आयकर रिटर्न भरने के लिए 31 मार्च 2018 तक का समय दे दिया गया हो, लेकिन अगर आप 31 जुलाई तक अपना आयकर नहीं भरते हैं तो आपको ब्याज चुकाना होगा। यह ब्याज आयकर की धारा 231ए के तहत लिया जाएगा। आपको बता दें कि यह ब्याज प्रतिमाह के हिसाब से लिया जाएगा, यानी आपको 8 महीने का ब्याज देना होगा।

    लग सकती है पेनाल्टी

    लग सकती है पेनाल्टी

    इन सबके बावजूद, अगर कोई असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वह आप पर पेनाल्टी भी लगा सकता है। इन पेनाल्टी की राशि 5000 रुपए तक हो सकती है। यह पेनाल्टी आयकर की धारा 271एफ के तहत लगाई जाएगी। आयकर रिटर्न न फाइल कर पाने का मुख्य कारण आपके पैन और आधार का लिंक न होना हो सकता है, इसलिए आयकर समय पर फाइल करने के लिए आधार को पैन से लिंक कराएं।

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