UPI Transactions: गलत UPI पते पर भेजा गया पैसा कैसे होगा वापस? जानिए क्या है RBI का नियम
डिजिटल भुगतान को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत गलत यूपीआई पते (Unified Payments Interface) पर भुगतान को अब रिकवर किया जा सकता है। नियम और दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही बैंक का उपयोग करते हैं, तो रिफंड प्रक्रिया तेज होगी। जबकि अगर दूसरे बैंक के खाताधारत को पैसा भेजा गया है, गलत भुगतान की वापसी में समय लग सकता है।
गलत यूपीआई भुगतान को ऐसे करें वापस
गलत UPI पते पर भेजे गए पैसे वापस पाने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका ये ही जिस व्यक्ति को गलती से भुगतान किया गया है, उससे पेमेंट वापस करने की रिक्वेस्ट की जाए। संतुष्टि के लिए प्राप्तकर्ता को लेनदेन का विवरण भी दिखा सकते हैं।

UPI ऐप ग्राहक एप का प्रयोग करके
गलत लेनदेन की रिपोर्ट अपने UPI ऐप की ग्राहक सहायता टीम को करें। लेन-देन की सभी प्रासंगिक जानकारी और साक्ष्य साझा करें। वे रिफंड प्रक्रिया शुरू करने में सहायता कर सकते हैं।
NPCI में शिकायत
अगर यूजर एप में ग्राहक सहायता के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
बैंक से सहायता
गलत लेनदेन के बारे में अपने बैंक को सूचना दें। बैंक जाकर लेनदेन का पूरा विवरण उपलब्ध कराएं और भेजी गई धनराशि की वापसी के लिए शुरू की जाने वाली चार्जबैक प्रक्रिया में मदद करें।
टोल- फ्री नंबर पर शिकायत
उक्त विकल्ब अगर काम ना आए तो टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल किया जा सकता है। यहां एक्सपर्ट चार्ज बैक प्रक्रिया शुरू करने में पूरी मदद करेंगे।












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