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माल्‍या को ईडी और डीआरटी ने दिए झटके, 515 करोड़ निकालने पर रोक

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नई दिल्ली। ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने यूबी ग्रुप के मालिक विजय माल्या के खिलाफ फैसला सुनाया है। डीआरटी ने इसके साथ ही हुए उन्हें 515 करोड़ रुपए निकालने पर रोक लगा दी है।

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गौरतलब है कि विजय माल्या ने यूनाइटेड स्प्रिट्स के चेयरमैन पद से हटने के लिए डियाजियो के साथ पिछले दिनों समझौता किया था।

इसके तहत उन्हें 7.5 करोड़ डॉलर की राशि मिलनी है और एसबीआई चाहता है कि इस धन पर कर्जदारों के पहले अधिकार को सुनिश्चित किया जाए।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कर्ज नहीं चुकाने के लिए माल्या के खिलाफ डीआरटी पहुंचा था। एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के समूह ने किंगफिशर एयरलाइंस को 7000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज दे रखा है।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को ही उनके और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है।यह मामला आईडीबीआई बैंक से लिए गए 900 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज नहीं चुकाने के मामले से जुड़ा है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि ईडी ने हाल में ही मनी लांड्रिंग रोधी कानून पीएमएलए के तहत आरोप तय किए हैं। यह आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पिछले साल दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तय किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यहां ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने यह मामजा दर्ज किया है। एजेंसी इस समय बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के समूचे वित्तीय ढांचे पर भी गौर कर रही है।

इसके साथ ही विदेशी मुद्रा विनिमय मामले में उल्लंघन की भी अलग से जांच शुरू की जा सकती है।

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English summary
UB group Chairman Vijay Mallya has been barred from accessing rs 515 crore.
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