टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, एक बार फिर बढ़ी डेडलाइन, अब 15 अगस्त तक जमा कर सकेंगे फॉर्म 15CA/15CB

टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, एक बार फिर बढ़ी डेडलाइन, अब 15 अगस्त तक जमा कर सकेंगे फॉर्म 15CA/15CB

नई दिल्ली। Income Tax Form 15CA/15CB. देशभर के करदाताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने आयकर दाताओं को इनकम टैक्स (Income Tax) फॉर्म 15CA और 15CB को जमा करने की तारीख बढ़ाकर बड़ी राहत दी है। ये समयसीमा अधिकृत डीलर को दी गई है, अब वो अपने फॉर्म 15सीए और 15सीबी को जमा करने के लिए 15 अगस्त तक का समय मिलेगा।

 Taxpayers can now submit Form 15CA/15CB in manual format to the authorized dealers till 15th August: CBDT
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने करदाताओं को राहत देते 15CA/15CB फॉर्म सब्मिट करने की तारीख में बदलाव कर दिया है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक उपर्युक्त दोनों फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी है। अब इसके लिए अथराइज्ड डीलर को 15 अगसत तक का वक्त मिल गया है। आपको बता दें कि विदेश से आई किसी तरह की रकम के लिए अधिकृत डीलर को कॉपी देने से पहले आयकरदाता को 15CB फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म 15CA ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है।

सीबीडीटी ने इनकम टैक्स फॉर्म 15CA/15CB की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आ रही दिक्कत को देखते हुए इसकी डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पहले इसकी डेडलाइन 15 जुलाई तय की गई थी। गौरतलब है कि इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने 7 जून को नया पोर्टल लॉन्‍च किया , लेकिन इस नए पोर्टल में कई दिक्कतें सामने आ रही है।

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