आम्रपाली बिल्डर को SC की फटकार, कहा-कोर्ट के साथ दिखाई होशियारी तो कर देंगे बेघर
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाई और कोर्ट के साथ चालाकी नहीं दिखाने की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को घर खरीददारों के करोड़ों रुपयों की हेराफेरी को लेकर सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि उसके पास इतना रकम कहां से आई और किस नियम के साथ उसने उन रकम को एक अकाउंट से दूसरे ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने आम्रपाली को फटकार लगाते हुए कहा कि वो कोर्ट के साथ होशियारी दिखाने की कोशिश न करें वरना उन्हें बेघर कर दिया जाएगा।

कोर्ट ने कंपनी के निदेशकों से कोर्ट के सामने हेरफेर को लेकर फटकार लगाई और कहा कि कोर्ट उसके अटके हुए रियल एस्टेट परियोजनाओं के निर्माण की लागत वसूल करने के लिए उनकी सारी संपत्ति को बेच सकता है और उन्हें बेघर कर सकता है।
कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों को 15 दिनों के भीतर अपनी चल और अचल संपत्तियों के मूल्य के बारे में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके अलावा उन कंपनियों का भी ब्यौरा मांगा है, जो आम्रपाली की परियोजनाएओं का रखरखाव का काम संभालती है। इसके अलावा कंपनी के मौजूदा निवेशकों के साथ-साथ 2008 से अब तक कंपनी छोड़ चुके निदेशकों की भी पूरी जानकारी देने को कहा है। गौरतलब है कि घर खरीददारों ने आम्रपाली समेत कई बिल्डर्स को फ्लैट हैंडओवर नहीं करने, तमाम प्रॉजेक्ट्स को अधूरा रखने समेत कई आरोपों के तहत कोर्ट में घेरा है।












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