अडानी टोटल को बड़ा झटका, CNG-पाइपलाइन्ड गैस के लाइसेंस का आवेदन खारिज

अडानी टोटल गैस लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है। नोएडा में सीएनजी और पाइप्ड गैस के लाइसेंस के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। दरअसल अडानी टोटल ने नोएडा में सीएनजी ऑटोमोबाइल और घर में किचेन में पाइप के जरिए गैस सप्लाई के लिए लाइसेंस आवेदन किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार अडानी टोटल के आवेदन को सभी जरूरी शर्त पूरा नहीं करने की वजह से खारिज कर दिया गया है। पेट्रोलियन एंड नैचुरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करती है, लिहाजा इसे खारिज किया जाता है।

gautam adani

गौर करने वाली बात है कि अडानी ग्रुप दिल्ली और आस-पास के शहरों में गैस वितरण का लाइसेंस लेने की पिछले दो दशक से कोशिश कर रही है। ऐसे में जिस तरह से गैस का लाइसेंस का आवेदन खारिज हुआ है उसे कंपनी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

कोई भी गैस कंपनी सीएनजी और पाइप्ड गैस सप्लाई अधिकृत विभाग से लाइसेंस मिलने के बाद ही वितरित कर सकती है। कंपनी को केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है, इसके बाद ही वह गैस की बिक्री कर सकती है।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पहले से ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी में गैस की बिक्री कर रही है। जबकि अडानी की ओर से आस-पास के शहरों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को चुनौती मिल रही है। आईजीएल 1990 से दिल्ली में गैस की सप्लाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के लाइसेंस के आधार पर आईजीएल गैस की आपूर्ति कर रही है।

आईजीएल को नोएडा में भी गैस वितरण का लाइसेंस 8 अप्रैल 2004 में मिल गया था। आईजीएल दिल्ली में पिछले डेढ़ दशक से गैस की आपूर्ति कर रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएनजीआरबी इस मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्रत है। इसके बाद पीएनजीआरबी इस मामले को देख रही थी।

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