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87 लोग दबाए बैठे हैं बैंकों के 85 हजार करोड़ रुपए, SC ने कहा नाम क्यों नहीं करते सार्वजनिक
चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर ने आरबीआई द्वारा सौंपी गई बकायदारों की एक लिस्ट पढ़ने के बाद यह खुलासा किया कि ऐसे 87 लोग हैं जिनपर बैंकों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है!
नई दिल्ली। बैंक लोन बकायदारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो रही है। कोर्ट ने कुछ दिनों पहले आरबीआई ने उन लोगों की लिस्ट मांगी थी जिनपर 500 करोड़ रुपए अधिक का बैंक लोन बकाया है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केवल 87 लोगों पर पब्लिक सेक्टर बैंक का 85 हजार करोड़ रुपया बकाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को आदेश दिया है कि वो इन लोगों के नाम सार्वजनिक करें।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई को बैंकों के लिए नहीं बल्कि देश हित के लिए काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर ने आरबीआई द्वारा सौंपी गई बकायदारों की एक लिस्ट पढ़ने के बाद यह खुलासा किया कि ऐसे 87 लोग हैं जिनपर बैंकों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है, इस तरह इन लोगों पर कुल 85 हजार करोड़ रुपए बकाया है।
पीठ ने कहा कि हमने 500 करोड़ रुपए से अधिक के कर्जदारों की सूची मांगी थी तो यह आंकड़ा सामने आया है। अगर हमने इससे नीचे के कर्जदारों की सूची मांगी होती तो यह आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए से अधिक होता।
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English summary
Underlining that 87 persons owe more than Rs 85,000 crore to public sector banks, the Supreme Court said on Monday that the RBI should not work in the interest of the banks but in the interest of the country which calls for disclosing the names of the biggest defaulters.
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