आज से Electoral Bond की बिक्री करेगा SBI, जानिए कैसे होगा आपका फायदा, बचेंगे पैसे
SBI Electoral Bond: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आज से इलेक्टोरल बॉन्ड की 28वीं किश्त की बिक्री की शुरुआत हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बिक्री के 28वे चरण में अपनी 29 बैंक की शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री करने के लिए अधिकृत किया है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इन ब्रांच को चुनावी बांड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया है कि 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक इन चुनावी बॉन्ड की बिक्री की जाएगी।

क्या होता है इलेक्टोरल बांड
यह बैंकों की ओर से दिया जाने वाला एक साधन है जिसका प्रयोग राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए किया जाता है। योग्य राजनीतिक दल को इसके जरिए फंडिंग की जा सकती है। इलेक्टोरल बांड के जरिए उन्हीं दलों को फंड दिया जा सकता है जिन्हें पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम एक फीसदी वोट मिला हो।
कौन खरीद सकता है
इस स्कीम के अंतर्गत इलेक्टोरल बांड को कोई भारतीय नागरिक खरीद सकता है। इसे कोई भी भारतीय नागरिक, संगठन, कंपनी, फर्मएजेंसी, ऑफिस के द्वारा खरीदा जा सकता है। बांड की कीमत भी निश्चित की गई है। तय राशि से अधिक इलेक्टोरल बांड को नहीं खरीदा जा सकता है।
क्या होती है इलेक्टोरल बांड की फेस वैल्यू
इलेक्टोरल बांड को अलग-अलग राशियों में जारी किया जाता है। इसे 1000 रुपए, 10000 रुपए, 100000 रुपए और एक करोड़ की राशि में जारी किया जा सकता है। बांड इससे अधिक या इससे कम राशि के जारी नहीं किए जा सकते हैं।
इलेक्टोरल बांड की वैद्यता
वित्त मंत्रालय की ओर से इस बाबत जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार इलेक्टोरल बांड 15 दिन के लिए ही वैद्य होंगे। जिन दिन इसे इश्यू किया जाएगा उस दिन से 15 दिन तक यह वैद्य होता है। इसे बाद इस बांड को कोई भी राजनीतिक दल भुना नहीं सकता है।
कहां से खरीद सकते हैं?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बांड की बिक्री करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसे बैंक की अलग-अलग शाखाओं से खरीदा जा सकता है। लखनऊ, बेंगलुरू, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से इलेक्टोरल बांड को खरीदा जा सकता है।
कैसे होगा आपका फायदा
चुनावी बांड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे खरीदकर टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। दरअसल राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर की धारा 80जीजीसी, 80 जीजीबी के तहत कर में छूट मिलती है।












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