RBI ने किया सतर्क, कहा सहकारी समितियां अपने नाम में नहीं कर सकेंगी 'बैंक' का इस्तेमाल
RBI ने किया सतर्क, कहा सहकारी समितियां अपने नाम में नहीं कर सकेंगी 'बैंक' का इस्तेमाल
नई दिल्ली, 22 नवंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए सहकारी समितियों को बैंक, बैंकर, बैंकिंग जैसे शब्दों को अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते है। आरबीआई ने बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया है, जिसके बाद कोई भी सहकारी समिति अपने नाम के साथ 'बैंक, बैंकर या बैंकिंग' जैसे शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। आरबीआई ने लोगों को भी इसके प्रति सर्तक किया। आरबीआई के फैसले के बाद सहकारी समितियों को अपने नाम के संग बैंक सब्द लगाने की छूट नहीं मिली है, वहीं आरबीआई की पूर्व-अनुमति होने पर वो ऐसा कर सकेंगे।

आरबीआई ने बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन को 29 सितंबर 2020 से ही लागू कर दिया है। आरबीआई को कुछ सहकारी समितियों द्वारा अपने नाम के साथ बैंक शब्द के इस्तेमाल की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद आरबीआई ने इन समितियों को हिदायत दी और उन्हें गैर-सदस्यों से किसी भी तरह का जमा स्वीकार न करने की अपील की है। आरबीआई ने कहा कि ऐसा करने वाली समितियां बैंकिंग अधिनियमों का उल्लंघन कर रही है।
आरबीआई ने लोगों को भी सर्तक करते हुए कहा कि इन सहकारी समितियों को कोई बैंकिंग लाइसेंस जारी नहीं की गई है। आरबीआई ने लोगों को स्पष्ट किया है कि इन समितियों में पैसे जमा करने वाले ग्राहकों की पूंजी की गारंटी केंद्रीय बैंक की नहीं होगी। आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा लाइसेंस धारी बैंकों के खाताधारकों की जमा पूंजी जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के दायरे में होती है, जिसके तहत अगर बैंक डूब जाए या दिवालिया हो जाए तो भी जमाधारकों को 5 लाख तक की रकम मिलती है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खाताधारकों से अपील की है कि वो केवल लाइसेंसधारी बैंकों में ही खाते खोले और बैंकिंग लेनदेन करें।
PMC बैंक को लेकर बड़ा फैसला
RBI ने भारी एनपीए के बोझ से दबे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव के अधिग्रहण से संबंधित योजना का मसौदा जारी किया। आपको बता दें कि दिल्ली के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इस बैंक का अधिग्रहण करना चाहती है, जिसके बाद आरबीआई ने इस योजना का मसौदा जारी किया है। इस अधिग्रहण में USFB पीएमसी बैंक की संपत्तियों और उसकी देनदारी के अलावा जमापूंजी का अधिग्रहण करेगी।आरबीआई ने इस योजना का मसौदा जारी किया है और 10 दिसंबर तक इसपर सुझाव और आपत्तियां मांगी है।
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