RBI Restrictions: इस कोऑपरेटिव बैंक से ₹ 5000 से अधिक निकासी की अनुमति नहीं, लाइसेंस का क्या होगा?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ग्राहकों को अपने खाते से 5,000 रुपये से अधिक निकालने की परमिशन नहीं है।

RBI Restrictions के कारण एक कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहकों को रिजर्व बैंक की पाबंदियों के कारण अभी 5000 रुपये से अधिक पैसे निकालने की अनुमति नहीं है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, बैंक पर प्रतिबंध 3 मार्च को कारोबार बंद होने के समय से छह महीने तक लागू रहेगा। RBI ने कहा, बाद में फैसले की समीक्षा की जाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु स्थित मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से अलग-अलग ग्राहकों द्वारा निकासी पर 5,000 रुपये की सीमा तय कर दी। इसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण ऋणदाता पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ऋणदाता पर प्रतिबंध 3 मार्च को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेगा। और समीक्षा के अधीन होगा।
रिजर्व बैंक ने कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें आरबीआई की मंजूरी के बिना यह सहकारी बैंक लोन नहीं दे सकेगा। बैंक कोई निवेश भी नहीं कर सकता है। किसी भी तरह के भुगतान पर भी पाबंदी लगाई गई है। प्रतिबंध की अवधि में बैंक दूसरों के बीच अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान भी नहीं कर सकेगा।
आरबीआई ने कहा, "विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खाता या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते से 5,000 रुपये से अधिक पैसा नहीं निकाल सकेंगे।" जमा राशि कितनी भी हो, ग्राहकों को अधिकतम पांच हजार रुपये निकालने की अनुमति मिलेगी।
बैंक लाइसेंस कैंसिल होने पर क्या बोली RBI
RBI के अनुसार, पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का जमा बीमा दावा (deposit insurance claim) राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। हालाँकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
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प्रतिबंधों में ढील पर विचार होगा
रिजर्व बैंक ने कहा बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। RBI परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।












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