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इस बैंक से 6 महीने में महज 1 हजार रुपये ही निकाल सकेंगे खाताधारक, RBI का बड़ा आदेश

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RBI की सख्ती, Punjab and Maharashtra Cooperative Bank के ग्राहक को लगा झटका|वनइंडिया हिंदी

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई स्थित पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी बैंक) के खाताधारकों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, पीएमसी के ग्राहक अब छह महीने में महज एक हजार रुपये ही अपने खाते से निकाल सकते हैं। यही नहीं पीएमसी बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेन-देन करने से पहले आरबीआई से लिखित में मंजूरी लेनी पड़ेगी। आरबीआई के निर्देश के बाद बैंक की ओर से इस तरह का मैसेज खाताधारकों को भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि आरबीआई के दिशा-निर्देश के मुताबिक, पीएमसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट, चालू खाते या फिर किसी भी अन्य जमा खाते से अगले 6 महीने में 1000 रुपये निकालने अनुमति होगी।

आरबीआई का बड़ा आदेश

आरबीआई का बड़ा आदेश

जानकारी के मुताबिक, आरबीआई ने अपने आदेश में पीएमसी बैंक पर नए लोन जारी करने और बिजनेस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यही नहीं आरबीआई ने बैंक में सभी तरह के लेन-देन पर नजर रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका असर खाताधारकों पर भी सीधा पड़ने वाला है। यही वजह है कि जैसे ही आरबीआई के निर्देश को लेकर बैंक की ओर से संबंधित मैसेज खाताधारकों के पास पहुंचा तो मुंबई में बैंक की ब्रांच के सामने जोरदार हंगामा शुरू हो गया। 6 महीने में महज 1000 रुपये निकालने के फैसले से लोग परेशान नजर आए।

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अनियमितता बरतने के आरोप में आरबीआई ने की कार्रवाई

अनियमितता बरतने के आरोप में आरबीआई ने की कार्रवाई

खबरों के मुताबिक, अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर लेन-देने के संबंध में छह महीने का प्रतिबंध लगाया है। साथ ही बैंक अपनी मर्जी से कहीं निवेश भी नहीं कर सकता है। हालांकि. कर्मचारियों की सैलरी देने जैसे बेहद जरूरी चीजों में छूट दी गई है। इसके साथ ही आरबीआई ने साफ कहा है कि पीएमसी बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। इसी के साथ पीएमसी बैंक आरबीआई से अगली सूचना या निर्देशों तक प्रतिबंध के साथ बैंकिंग बिजनेस जारी रख सकता है।

PMC बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा

PMC बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा

हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर बैंक को लेकर लिए गए फैसले में संशोधनों पर विचार कर सकता है। आरबीआई ने कहा कि 23 सितंबर को बैंक के कारोबार बंद होने से छह महीने तक प्रतिबंध रहेगा। आरबीआई की ओर से जारी नए फैसलों की एक कॉपी पीएमसी बैंक की ओर से प्रत्येक खाताधारकों को भेजा गया है, साथ ही बैंक की वेबसाइट पर भी शेयर की गई है।

1000 रुपये निकालने के फैसले से ग्राहक परेशान

1000 रुपये निकालने के फैसले से ग्राहक परेशान

पीएमसी बैंक, मल्टी-स्टेट शिड्यूल्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक है, जो कि महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में संचालित है। 1984 में स्थापित, पीएमसी बैंक का वर्तमान में छह राज्यों में नेटवर्क है, जहां 137 शाखाएं संचालित हैं। ये देश के शीर्ष 10 सहकारी बैंकों में शुमार है।

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English summary
RBI Placed restrictions on PMC bank, customers can withdraw only Rs 1000 in six months
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