Loan Moratorium: जल्द वापस मिलेगा ब्याज पर ब्याज स्कीम का लाभ, RBI ने बैंकों को दिया निर्देश
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम के तहत सभी कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए बैंकों को निर्देश जारी किए बैं। RBI ने बैंकों और लोन देने वाले सभी प्रतिष्ठानों को मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के छह महीनों की मोरेटोरियम अवधि के लिए ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द लागू करने का निर्देश दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को तय समय के भीतर अमल में लाने का निर्देश दिया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज पर ब्याज छूट का लाभ तय समयसीमा के भीतर कर्जदारों को देने का निर्देश दिया है। इस स्कीम का लाभ उन लेनदारों को मिलेगा, जिन्होंने 2 करोड़ तक का लोन लिया है। केंद्र सरकार कर्जदारों को मार्च से लेकर 31 अगस्त 2020 तक लोन मोरेटोरियम अवधि के लिए दो करोड़ रुपए तक के टर्म लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की राशि लौटाएगी। जिसे जल्द ही कर्जदारों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
सरकार कैशबैक के तौर पर इसे कर्जदारों को लौटाएगी। जिन लेनदारों ने दो करोड़ रुपए तक का टर्म लोन लिया है उन्हें 6 माह की मोरेटोरियम अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को लेकर छूट दी है। अब इसे जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश दिया गया है। कर्जदारों को 5 नवंबर तक ये राशि उनके खाते में कैशबैक के तौर पर दी जाएगी।
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