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ATM मशीन में कैश हुआ खत्म तो बैंक को देना होगा जुर्माना, जानिए क्या है RBI का नया नियम

नई दिल्ली, 11 अगस्त। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को बड़ी राहत देने वाला फैसला सुनाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम बैंकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि अगर उनके एटीएम में कैश नहीं पाया गया और ग्राहक को पैसे निकालते समय एटीएम में पैसा खत्म खत्म हो गया तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक के इस फैसले से ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। अक्सर यह समस्या देखने को मिलती है कि एटीएम में कैश खत्म हो गया है जिसकी वजह से ग्राहकों को काफी दिक्कत होती है लेकिन अब आरबीआई ने ऐसे बैंकों के खिलाफ जुर्माना लगाने का फैसला लिया है जिनके एटीएम में कैश नहीं मिलेगा।

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    RBI ने दिया Banks को झटका, ATM में नही होंगे पैसे तो भरना होगा इतना जुर्माना | वनइंडिया हिंदी
    10 हजार का जुर्माना

    10 हजार का जुर्माना

    रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि अगर एटीएम में समय पर पैसा नहीं डाला गया और ग्राहक कैश नहीं निकाल पाते हैं तो बैंकों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि अगर एटीएम में कैश खत्म होने के 10 घंटे के भीतर अगर नगदी जमा नहीं की गई तो बैंक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बाबत आरबीआई की ओर से परिपत्र भी जारी किया गया है।

    क्यों लिया आरबीआई ने यह फैसला

    क्यों लिया आरबीआई ने यह फैसला

    आरबीआई की ओर से कहा गया है कि यह फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है ताकि लोगों को एटीएम से पैसा निकालने के लिए यहां-वहां भटकना नहीं पड़े। आरबीआई ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि बैंक और व्हाइटलेबल एटीएम संचालक इस बात को सुनिश्चित करें कि एटीएम में समय से पैसा डाल दिया जाए और लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो।

    1 अक्टूबर से लागू होगा नियम

    1 अक्टूबर से लागू होगा नियम

    रिजर्व बैंक का यह आदेश 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी भी एटीएम में कैश नहीं पाया गया और तय समय सीमा के भीतर नगदी जमा नहीं की गई तो बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा। हालांकि बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह एटीएम में कैश नहीं होने पर व्हाइट लेबल एटीएम के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जोकि एटीएम में नगदी भरने का काम करती है।

    हर महीने देना होगा स्टेटमेंट

    हर महीने देना होगा स्टेटमेंट

    इसके साथ ही रिजर्व बैंक की ओर से यह भी कहा गया है कि बैंकों को सिस्टम जेनरेटेड स्टेटमेंट भी एटीएम के जमा करने होंगे। यह स्टेटमेंट हर महीने शुरुआत के पांच दिन के भीतर जमा करना होगा। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 से होगी और हर महीने की 5 तारीख से पहले इस स्टेटमेंट को संबंधित विभाग को जमा करना होगा। अगर बैंक किसी भी तरह की अपील करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें रीजनल डायरेक्टर या ऑफिसर इंचार्ज को एक महीने के भीतर अपनी बात रखनी होगी। जुर्माना लगाए जाने के एक महीने के भीतर ही यह अपील करनी होगी।

    इन परिस्थितियों में मिल सकती है राहत

    इन परिस्थितियों में मिल सकती है राहत

    आरबीआई की ओर से कहा गया है कि बैंकों पर एटीएम में कैश खत्म होने पर जुर्माना लगाए जाने के बाद अगर बैंक इसके खिलाफ अपील करते हैं और कैश नहीं होने की कोई सही वजह है तभी बैंकों को राहत दी जाएगी। जैसे अगर राज्य या इलाके में लॉकडाउन है, हड़ताल आदि है तभी जुर्माने से राहत दी जा सकती है

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