Bank Alert: आरबीआई ने इन 4 बैंकों पर लगाया प्रतिबंध, खाताधारक नहीं निकाल पाएंगे 10000 रु से ज्यादा कैश
Bank Alert: आरबीआई ने इन 4 बैंकों पर लगा प्रतिबंध, नहीं निकाल पाएंगे 10000 से ज्यादा कैश
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के कामकाज, उसके काम के तरीके और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए समय-समय पर सख्त फैसला करती रहती है। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और सख्त फैसला लेते हुए 4 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। बैंकिंग कामकाज के अलावा ग्राहकों द्वारा खाते से पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। सहकारी बैंकों पर लगे इस प्रतिबंध के बाद बैंक खाताधारकों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके बाद आप अपना ही पैसा खाते से नहीं निकाल पाएंगे।

RBI ने इन बैंकों पर लगाया जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर पाबंदी लगा दी है। इन बैंकों पर बैंकिंग नियमों की अनदेखी और ग्राहकों की पूंजी की सुरक्षा को देखते हुए ये पाबंदी लगाई गई है। जिन बैंकों पर रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगाई है उनमें साईबाबा जनता सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल की द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाई गई है। बैंकों की आर्थिक स्थिति को देखते ये पैसला लिया गया है।

खाताधारकों की बढ़ी मुश्किलें
जिन बैंकों पर पाबंदी लगाई गई है उनके खाताधारकों की मुश्किल बढ़ गई है। आरबीआई की कार्रवाई के बाद बैंक खाताधारक अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इस कार्रवाई के बाद साईबाबा जनता सहकारी बैंक के खाताधारक अपने बैंक खाते से 20000 रुपए से अधिक की रकम नहीं निकाल पाएंगे। इसी तरह से द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारक अपने अकाउंट से 50000 रुपए से अधिक की रकम नहीं निकाल पाएंगे।

10000 रुपए से अधिक की निकासी पर रोक
बैंकों पर उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर लगाई गई इन पाबंदियों के कारण नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारक 10000 रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर सकेंगे। न ऑनलाइन तरीके से और न ही बैंक जाकर। बैंकों पर लगाई गई इस पाबंदी के कारण खाताधारकों की मुश्किल बढ़ सकती है। इतना ही नहीं बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारक अपने बैंक खाते से एक भी रुपया नहीं निकाल पाएंगे।

6 महीने के लिए लगा प्रतिबंध
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत ये बैन लगाया गय़ा है। जहां इन बैंकों पर प्रतिबंध लगा है तो वहीं एक बैंक पर जुर्माना भी लगाया है। RBI ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 57.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।












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