RBI ने अब इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध, ग्राहक 6 महीने तक नहीं निकाल पाएंगे 1000 ₹ से अधिक
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्नाटक के एक सहकारी बैंक 'डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' पर कारोबार करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिए हैं। नई प्रतिबंधों के तहत बैंक अब कोई नया ऋण जारी नहीं कर सकता और ना ही किसी तरह की कोई नई जमा स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध का ग्राहकों पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है।

कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी
आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इस पाबंदी के कारण अब बैंक के ग्राहक 6 महीने में केवल 1 हजार रुपये ही खाते से निकाल पायेंगे। सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है। ये बैंक आरबीआई की जांच के दायरे में है।

जानिए कितने रुपये निकाल सकते हैं ग्राहक
बताया जा रहा है कि, आरबीआई ने इस सहकारी बैंक की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। शीर्ष बैंक ने साफ किया है कि, इस बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग सेवाओं का संचालन कर सकती है। बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद आरबीआई फिर से इस सहकारी बैंक की समीक्षा करेगी। इसके बाद बैंक के आगे के भविष्य का फैसला किया जाएगा।

आरबीआई ने की ये खास अपील
कर्नाटक का डेक्कन अर्बन को-अपरेटिव बैंक अब ग्राहकों को नया लोन नहीं दे सकेगा। इसके अलावा बैंक में और पैसा भी जमा नहीं होगा। बैंक के सीईओ को 18 फरवरी को निर्देश दिया कि वह किसी तरह का कोई भुगतान ना करें भले ही यह किसी देनदारी को चुकाने वाला हो। इसके साथ ही आरबीआई ने किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की भी बैंक के ग्राहकों से अपील की है।












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