RBI ने बदला बैंक लॉकर से जुड़ा नियम, जानना जरूरी
नई दिल्ली। अगर आपने भी बैंक में लॉकर ले रखा है तो य खबर आपक लि महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकर से जुड़े नियम मं बदलाव किया है। बैंक ने लॉकर मं सफ डिपॉजिट और बैंकों में जमा की जाने वाली सिक्योरिटी फैसिलिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। ग्राहकों की ओर स मिलन वाली शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया।
बैंक ग्राहकों की ओर से मिलने वाली शिकायतों के बाद रिजर्व बैंक ने बैंकों ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। आरबीआई ने न नियम में कहा है कि बैंकों क पास लॉकर अलॉटमेंट के समय फिक्स्ड डिपॉजिट लेने का अधिकार है। वहीं बैंकों को ये सुनिश्चत करना होगा कि लॉकर लेने वाला ग्राहक समय पर लॉकर चार्ज का भुगतान करें। नए नियम के मुताबिक लॉकर अलाटमेंट के समय बैंकों द्वारा ली जाने वाली राशि में तीन साल का लॉकर किराया, लॉकर तोड़ने का शुल्क दोनों शामिल होगा। अगर किसी ग्राहक का लॉकर पहले से चालू है कि बैंक उनसे एफडी नहीं लेंगे।
देनी होगी ये सूचना
बैंक के द्वारा पहले ही लॉकर का किराया ले लिया गया है, तो एडवांस में से विशेष राशि वापस करनी होगी। किसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में बैंक को लॉकर ग्राहकों को जल्द से जल्द जानकारी देनी होगी। अगर लॉकर में रखे सामान का नुकसान होता है तो बैंक की जवाबदेयी होगी। जिसे लेकर उसे पहले ये तैयार रहना होगा। वहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण लॉकर को हुए नुकसान की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। इसक अलावा सभी बैंक लॉकर एग्रीमेंट में ये क्लॉज जोड़ेंगे कि ग्राहक लॉकर में कुछ भी खतरनाक न रखें।
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