एक और बैंक हुआ बंद, RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जानिए क्या होता खाताधारकों का?

एक और बैंक हुआ बंद, RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जानिए क्या होता खाताधारकों का?

नई दिल्ली, 16 फरवरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेसं रद्द कर दिया है। बैंक की वित्तीय स्थिति खस्ताहाल होने के कारण केंद्रीय़ बैंक ने आज मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बुधवार को आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि इस सहकारी बैंक के रद्द होने की जानकारी दी। RBI ने महाराष्ट्र के मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर एक और बैंक के कारोबार को खत्म कर दिया है। बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए RBI ने बैंक के कारोबार के खत्म करने का फैसला किया है।

इस बैंक का लाइसेंस रद्द

इस बैंक का लाइसेंस रद्द

आरबीआई ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में अगर उसने कारोबार जारी रखा तो ये खाताधारकों के लिए खतरनाक हैं। बैंक की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वो अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर सकता। जिसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया है।

 क्या होगा खाताधारकों का

क्या होगा खाताधारकों का

बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद खाताधारकों की चिंता बढ़ गई है। मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों की चिंता बढ़ गई है कि उनकी जमापूंजी का क्या होगा। उन्हें अपने पैसे मिलेंगेो या बैंक बंद होने के बाद उनकी जमापूंजी भी डूब जाएगी। RBI ने बैंक खाताधारकों से कहा है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक के 99 फीसदी खाताधारकों को उनकी जमापूंजी में से 5 लाख रुपए तक की रकम निश्चित तौर पर मिल जाएगी। बैंक डिपॉजिटर को DICGC एक्ट, 1961 के नियम के तहत 5 लाख रुपए तक की जमा गारंटी मिलती है।

5 लाख रुपए तक की गारंटी

5 लाख रुपए तक की गारंटी

आरबीआई ने जमाधारकों को कहा है कि उन्हें बैंक का लाइसेंस रद्द होने की वजह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। जमाधारकों 5 लाख रुपए निश्चित तौर पर मिलेंगे। लाइसेंस कैंसिल होने की वजह से अब बैंक न तो डिपॉजिट ले सकता है और न ही डिपॉजिट की रिपेमेंट कर सकता है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 99 फीसदी जमाधारकों को DICGC की तरफ से पूरी रकम मिल जाएगी। आपको बता दें कि DICGC एक्ट के तहत बैंक डूबने या बंद होने की स्थिति में जमाकर्ताओं को आसानी से 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए तक की जमा रकम वापस मिल जाती है।

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