PAN कार्ड धारक ध्यान दें! अब नहीं करवाया ये काम तो लगेगा 10000 रुपए का जुर्माना, जानें डेडलाइन

नई दिल्ली, 5 जनवरी। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है और आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो बिना देर किए फौरन रवा लें। पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अपने आधार से लिंक करना अनिवार्य है । अगर आप डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।

पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर

पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर

पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड धारकों की मुश्किल बढ़ेगी। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और इसके बाद आपको पैन आधार को जोड़ने के लिए 1000 रुपए का शुल्क भी लगेगा। सरकार ने कई बार पैन को आधार से लिंक करने का डेडलाइन बढ़ाई है और अब इसे 31 मार्च कर दिया गया है।

 लगेगा 10000 रुपए का जुर्माना

लगेगा 10000 रुपए का जुर्माना

अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत 10000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।वहीं पैन कार्ड के अमान्य होने का अर्थ है कि कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकना। आप न तो आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और न ही बैंक खाता खोल सकेंगे। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक नहीं खोल सकेंगे।

 ऐसे जाने आपका आधार पैन से लिंक है कि नहीं

ऐसे जाने आपका आधार पैन से लिंक है कि नहीं

आपका पैन कार्ड आधार से लिंक किया है कि नहीं ये जानना है तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर Link Aadhaar पर क्लिक कर, अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर भरकर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको बता चल जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है कि नहीं।

 कैसे करें आधार को पैन कार्ड से लिंक

कैसे करें आधार को पैन कार्ड से लिंक

आधार-पैन लिंक करने के लिए आपके पास कई विक्लप है। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन और SMS भेजकर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से आधार को लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाकर Link Aadhar पर क्लिक करना है। फिर अपने पैन कार्ड, आधार नंबर और आधार पर दर्ज अपने मौजूदा नाम को भरना है। फिर कैप्चा भरकर लिंक माई आधार पर सब्मिट करना है।

ऑफलाइन तरीके से करें लिंक

ऑफलाइन तरीके से करें लिंक

इसके अलावा आप पैन कार्ड से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर, एनएसडीएल आदि के सर्विस सेंटर पर जाकर अपने पैन कारड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म Annexure-I भरना होता है। आपको बता दें कि गर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड पर आपका नाम, जन्म की तारीख , लिंग आदि अलग-अलग है तो आपका पैन आधार से लिंक नहीं हो पाएगा। आपको पहले इसमें सुधार करवाना होगा।

 SMS भेजकर करें लिंक

SMS भेजकर करें लिंक

आप SMS भेजकर भी लिंक कर सकेंगे। जिसके तहत 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है। आपको UIDPAN <�स्पेस> <�स्पेस>

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