PAN- Aadhaar linking: जिनका पैन-आधार से नहीं है लिंक, उनके अटक जाएंगे ये 15 काम
पैन कार्ड से आधार नंबर को लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है। उन्हें अब कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं हुआ है। उसे एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय माना जा रहा है। ऐसे में लोग डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

इस संबंध में आयकर विभाग की ओर बताया गया है कि, पैन आधार से लिंक ना होने पर कौन-कौन से काम अटक सकते हैं। हम आपको ऐसे 15 कामों के बार में बताने जा रहे हैं जो पैन आधार लिंक ना होन पर अटकने की संभावना है।
- जिन लोगों को पैन निष्क्रिय हो गया है वह एफडी और सामान्य बचत खाता छोड़कर कोई भी और अकाउंट नहीं खोल सकेंगे।
- ऐसे टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल तो कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे।
- डीएक्टिवेट पैन के चलते लोग किसी भी डिपॉजिटरी या सिक्योरिटीज में डीमैट खाता नहीं खोल सकेंगे।
- जिनका पैन निष्क्रिय है वह होटल या रेस्तरां पर एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा का बिल पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
- जिनका पैन निष्क्रिय है वह गाड़ियों को खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा।
- जिनका पैन निष्क्रिय है वह विदेश यात्रा या फिर विदेशी मुद्रा में भी 50 हजार रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं कर पाएंगे।
- डीएक्टिवेट पैन के चलते बैकों के ग्राहक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए भी एप्लाई नहीं कर सकेंगे।
- अगर कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदना चाहता है और उसका पैन डिएक्टिव है तो 50 हजार रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा।
- किसी भी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में भी एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं जमा कर सकेंगे।
- बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या चेक के लिए भी एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
- बैंक एफडी के लिए एक बार में 50 हजार से ज्यादा या सालभर में 5 लाख रुपये से ज्यादा निवेश बैंक, एनबीएफसी,को-ऑपरेटिव बैंक आदि किसी भी जगह से नहीं करा पाएंगे।
- एक वित्तवर्ष में कैश, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के लिए 50 हजार रुपये से ज्यादा का इनवेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं.
- जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में भी 50 हजार रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे।
- किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने के लिए भी 1 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा।
- 10 लाख रुपये से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या 10 लाख से अधिक के स्टैंप वाली प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा।












Click it and Unblock the Notifications