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4 दिन में बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड!क्या है वजह,कैसे घर बैठे-बैठे रद्दी होने से बजाए पैन कार्ड

4 दिन में बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड!ये है बचाने का तरीका

नई दिल्ली। PAN कार्ड अहम दस्तावेजों में शामिल है। पैन कार्ड के बिना न तो आप अपना आयकर भर सकते हैं और न ही बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। फाइनेंशियल लेन-देन के लिए पैन कार्ड अहम दस्तावेज है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि अगले 4 दिनों में आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे। दरअसल पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना जरूरी है। अगर आपने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा।

 जरूरी है पैन-आधार को लिंक कराना

जरूरी है पैन-आधार को लिंक कराना

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना बेहद जरूरी है। 31 मार्च 2019 तक अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आयकर विभाग ने पिछले साल 11.44 लाख पैन कार्ड को रद्द किया। अगर आपने 31 मार्च तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो आपके साथ भी यहीं होगा और आपका आधार कार्ड इनवैलिड हो जाएगा।

 क्यों लिंक करना है जरूरी

क्यों लिंक करना है जरूरी

आयकर ऐक्ट की धारा 139AA के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। ऐसा होने पर आप न तो ऑनलाइन ITR फाइल कर सकेंगे। आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। पिछले साल ही सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई और इसे 31 अगस्त 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया। अब इस डेडलाइन में मात्र 4 दिन का वक्त बचा है। अगर आपने इस तय सीमा में अपना कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी।

 घर बैठे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक

घर बैठे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक

आप घर बैठे-बैठे ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट यानी www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर लॉगइन करना होगा। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो पहले रजिस्टर्ड करवाना होगा।
वेबसाइट के होम पेज पर ही 'लिंक आधार' का विकल्प दिखेगा, जिसे क्लिक करना है।
यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा।
फिर नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
ऐसा करते ही आपका आधार लिंक हो जाएगा।
इसके अलावा आप एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक करवा सकते हैं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक करवा सकते हैं।

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