क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

साल 2018-19 के लिए 1 पेज का ITR फॉर्म, करोड़ों लोगों मिलेगी राहत

By Rahul Sankrityayan
Google Oneindia News

नई दिल्ली। केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर फॉर्म) जारी कर दिए हैं। कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए एक पेज के सरल आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को अधिसूचित किया गया था। इस पहल से लगभग 3 करोड़ करदाता लाभान्वित हुए जिन्‍होंने इस सरल फॉर्म में अपने रिटर्न दाखिल किए हैं। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए भी एक पेज के सरल आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को अधिसूचित किया गया है।

ये है आईटीआर फॉर्म-1 (सहज)

ये है आईटीआर फॉर्म-1 (सहज)

इस आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को किसी भी ऐसे व्‍यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो यहां का निवासी है, जिसकी आमदनी 50 लाख रुपये तक है और जो वेतन, एक मकान वाली संपत्ति/अन्‍य आय (ब्‍याज इत्‍यादि) से आमदनी अर्जित कर रहा है। इसके अलावा, वेतन एवं आवास संपत्ति से जुड़े हिस्‍सों को तर्कसंगत कर दिया गया है और वेतन (जैसा कि फॉर्म 16 में उपलब्‍ध है) और आवास संपत्ति से अर्जित आमदनी से जुड़े बुनियादी विवरण को उपलब्‍ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

ये लोग भर सकेंगे ITR फॉर्म -2

ये लोग भर सकेंगे ITR फॉर्म -2

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आईटीआर फॉर्म-2 को भी यह प्रावधान करते हुए तर्कसंगत कर दिया गया है कि व्‍यवसाय अथवा पेशे को छोड़ किसी भी अन्‍य मद से आमदनी अर्जित करने वाले व्‍यक्ति और एचयूएफ (हिन्‍दू अविभाजित परिवार) आईटीआर फॉर्म-2 दाखिल करने के पात्र होंगे। व्‍यवसाय अथवा पेशे के मद में आमदनी अर्जित करने वाले व्‍यक्ति और एचयूएफ या तो आईटीआर फॉर्म-3 अथवा आईटीआर फॉर्म-4 (अनुमानित आय मामलों में) दाखिल करेंगे।

जिनकी उम्र है 80 से ऊपर

जिनकी उम्र है 80 से ऊपर

पिछले वर्ष की तुलना में आईटीआर फॉर्म दाखिल करने के तौर-तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन सभी आईटीआर फॉर्म को इलेक्‍ट्रॉनिक ढंग से दाखिल करना होगा। हालांकि उन मामलों, जिनमें रिटर्न को आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) अथवा आईटीआर -4 (सुगम) में प्रस्‍तुत किया जाता है, में निम्‍नलिखित व्‍यक्तियों को हार्ड कॉपी (पेपर) में रिटर्न दाखिल करने का विकल्‍प होगा इसमें जिसकी उम्र पिछले वर्ष किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो; अथवा ऐसा व्‍यक्ति या एचयूएफ जिसकी आमदनी 5 लाख रुपये से ज्‍यादा न हो और जिसने आयकर रिटर्न में किसी भी रिफंड का दावा न किया हो। जारी किया गया आईटीआर फॉर्म विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्‍ध हैं।

Comments
English summary
New ITR forms for 2018-19 notified by CBDT income tax return 2018-19
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X