Atal Pension Yojana: अगर आपने भी इस स्कीम में लगाया है पैसा तो जरूर पढ़ें, 11 अगस्त से बदल गए नियम
Atal Pension Yojana में लगाया है पैसा तो जरूर पढ़ें, 11 अगस्त से बदल गए नियम
नई दिल्ली। Atal Pension Yojana: अगर आपने भी मोदी सरकार की सरकारी योजना अटल पेंशन योजना में निवेश किया है तो ये खबर आईपके लिए खास है, क्योंकि सरकार ने इस स्कीम से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। 11 अगस्त से सरकार ने अटल पेंशन योजना से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं। ऐसे में इस सरकारी स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। आइए जानें इस स्कीम से जुड़े उन बदलावों के बारे में...

सरकार ने अटल पेंशन योजना से जुड़े इन नियमों में किया बदलाव
अटल पेंशन योजना(Atal Pension Yojana) के तहत सरकार ने कई बदलाव किए हैं। इस योजना के तहत सरकार ने डेथ क्लेम प्रोसेसिंग की तारीख बढ़ गई है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने अटल पेंशन योजना के तहत डेथ क्लेम की प्रोसेसिंग की तारीख को बढ़ाकर 30 अक्टूबर, 2020 तक कर दिया है। 11 अगस्त को इससे संबंधित सर्कुलर जारी किए गए हैं।

डेथ क्लेम की प्रोसेसिंग में बदलाव
दरअसल कोरोना वायरस के कारण अटल पेंशन योजना के तहत डेथ क्लेम की प्रोसेसिंग में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार की ओर से एक बार फिर से तारीख बढ़ाने का फैसला किया गया। इससे पहले सरकार ने डेथ क्लेम प्रोसेसिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी थी, अब उसे बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया गया है। वहीं स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार डेथ क्लेम प्रोसेसिंग की तारीख को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की तारीख भी 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

कभी भी घटा-बढ़ा सकते हैं रकम
वहीं आप इस पेंशन स्कीम में कभी भी पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन की तय रकम को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। पीएफआरडीए ने बैंकों को इसके लिए आग्रह किया है कि वो पेंशन स्कीम धारकों को ये राहत दे कि वो साल में कभी भी इस रकम को घटा या बढ़ा सके। आपको बता दें कि इससे पहले लोगों को साल में सिर्फ एक बार अप्रैल में ये सुविधा मिलती थी कि वो पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन की रकम को घटा या बढ़ा सके।

क्या है अटल पेंशन योजना
आपको बता दें कि सरकार ने मई 2015 में सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 18 से 40 साल के सभी नागरिकों कों इस स्कीम का लाभ उठाने की छूट है। इस योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल के होने पर हर महीने में 1,000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन की गारंटी दी जाती है।
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