गुड न्यूज: 1 अगस्त से सस्ता हो जाएगा नई कार और बाइक खरीदना, बदलने जा रहा है ये नियम
नई दिल्ली। अगर आप गाड़ी या बाइक खरीदने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी से कम नहीं है। 1 अगस्त से ऑटो इंश्योरेंस के नियम में बदलाव होने जा रहा है। यानी अगर आप 1 अगस्त के बाद कार या बाइक खरीदने जा रहे हैं तो आपको कार और बाइक के ऑटो इंश्योरेंस पर आपको कम पैसे खर्च करने होंगे। 1 अगस्त से कार और टू-व्हीलर्स इंश्योरेंस की पॉलिसी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है।

1 अगस्त से बदलने जा रहा है कि इंश्योरेंस का नियम
1 अगस्त से ऑटो इंश्योरेंस में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने तीन या पांच साल के लॉग टर्म मोटर इंश्योरेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इरडा 1 अगस्त से थर्ड पार्टी और ओन-डैमेज इंश्योरेंस में बी बदलाव करने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक अब कार खरीदने पर 3 साल के और टू-व्हीलर खरीदने पर 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा।

सस्ता हो जाएगा कार और बाइक खरीदना
1 अगस्त से इरडा द्वारा लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस की अनिवार्यता को खत्म किए जाने के बाद अब आपके लिए कार और बाइक खरीदना सस्ता हो जाएदा। जून में ही इसे लेकर घोषणा कर दी गई थी और लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस स्कीम को वापस लेने का फैसला कर लिया गया था। इंश्योरेंस के नियमों में किए गए इस बदलाव के बाद से 1 अगस्त के बाद नई कार या बाइक खरीदना अब पहले से सस्ता हो जाएगा। 1 अगस्त के बाद नई गाड़ी खरीदने पर आपको 1 साल या ओन-डैमेज इंश्योरेंस कवर ही लेना होगा।

क्या है नियम
आपको बता दें कि सलॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस कवर के तहत लोगों को टू-व्हीलर खरीदते वक्त 5 साल के लिए ओन डैमेज+ थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। इसी तरह से अगर आप नई कार खरीदते थे तो आपको कम के कम 3 साल का इंश्योरेंस कवर लेना पड़ता था। इस नियम के चलते लोगों के लिए नई गाड़ी खरीदना महंगा पड़ रहा था। हालांकि 1 अगस्त से ये नियम खत्म हो जाएंगे।












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