ATM ने नहीं निकला पैसा तो बैंक आपको रोजाना देंगे 100 रुपए, जानिए क्या है RBI का नियम

नई दिल्ली। आज हम में से अधिकांश लोग ATM कार्ड का इस्तेमाल कर पैसों का ट्रांजेक्शन करते हैं। एटीएम से ट्रांजेक्शन के दौरान कई बार तकनीकी खामी की वजह से एटीएम मशीन से पैसे निकालते वक्त हमें परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार मशीन से पैसे तो नहीं निकलते लेकिन हमारे बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप बैंक के चक्कर काटते रहते हैं और आपको अपना पैसा निकालने में महीनों का वक्त लग जाता है। आपको बता दें कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना पड़ता है।

 बैंक आपको रोजाना देगा 100 रुपए

बैंक आपको रोजाना देगा 100 रुपए

अगर एटीएम में ट्रांजेक्शन के दौरान आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकलते लेकिन आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, ऐसी स्थिति में बैंक से जुड़ा ये नियम आपकी मदद करेगा। बैंक से जुड़ा नियम आपको बैंक से मुआवजा लेने का हकदार बनाता है। ये नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, जिसे हर बैंक को मानना ही होगा। आरबीआई ने इस मामले में एक नियम बनाया हुआ है, जिस नियम के मुताबिक जितने दिन में आपके पैसे वापस आएंगे उतने दिन के हिसाब बैंक आपको रोजाना मुआवजे के तौर पर 100 रुपए अतिरिक्त देगा.

 क्या है आरबीआई का नियम

क्या है आरबीआई का नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक एटीएम ट्रांजेक्शन में गलती पाए जाने पर बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। इस मुआवजे को पाने के लिए आपको एटीएम ट्रांजेक्शन संबंधी शिकायत अपने बैंक से करनी होगी। भले ही वो ट्रांजेक्शन आपने अपने बैंक के एटीएम से किया हो या किसी दूसरे बैंक के एटीएम से, लेकिन ट्रांजैक्शन में हुई गड़बड़ी की शिकायत आपको करनी होगी। आप अपनी शिकायत के बाद बैंक से अपना पैसा मांग सकते हैं। रिफंड मिलने में हो रही देरी का बैंक आपको मुआवजा भी देगी। ग्राहकों के हक के लिए आरबीआई ने मई 2011 में ये निर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार ऐसी शिकायत मिलने के 7 वर्किंग डेज के भीतर बैंक को ग्राहक को उसके खाते में पैसे वापस करने होंगे। अगर बैंक ऐसा नहीं कर पाती है तो हर दिन के हिसाब से बैंक को रोजाना 100 रुपए का मुआव जा देना होगा।

 क्या करें और क्या है स्टेप

क्या करें और क्या है स्टेप

बैंक से मुआवजा पाने के लिए आपको ATM ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। आपको ट्रांजेक्शन की पर्ची या अपने खाते का स्टेटमेंट देते हुए शिकायत दर्ज करानी होगी। बैंक के सामने अपने एटीएम कार्ड का डिटेल्स देनी होगी। फिर अगर मामला सही पाया जाता है तो बैंक 7 दिनों के भीतर आपके खाते में आपका पैसा वापस करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको एनेक्शर-5 फॉर्म भरना होगा। जिसके बाद बैंक पर पेनेल्टी के दिन गिने जाने लगेंगे। नियम के मुताबिक बैंक को हर दिन रुपए के हिसाब से जुर्माना ग्राहक को देना होगा।

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