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म्यूचुअल फंड निवेशकों को मोदी सरकार ने दिया तगड़ा झटका, 5 हजार से ज्यादा हुई आय तो देना होगा TDS

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.o का दूसरा बजट संसद में पेश कर दिया है। इस बार का बजट म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी झटका देकर गया है। अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल, मोदी सरकार ने अब म्यूचुअल फंड से होने वाली 5,000 रुपये से ज्यादा आय पर 10 फीसदी टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) लगाने का बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि हाल ही में पेश किए गए आम बजट, 2020-21 में यह प्रस्ताव किया गया है।

केंद्रीय बजट 2020 में हुआ ऐलान

केंद्रीय बजट 2020 के तहत वित्त मंत्रालय के एक प्रस्ताव के मुताबिक 5,000 रुपये से अधिक की म्यूचुअल फंड आय पर अब 10 फीसदी टीडीएस कटेगा। यानी अगर एक साल में म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपये के निवेश से आपको 10000 रुपये की आय हो तो इसमें से 5000 रुपये की आय टैक्स फ्री रहेगी, जबकि 5000 रुपये पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा।

मौजूदा आयकर अधिनियम में हुआ बदलाव

मौजूदा आयकर अधिनियम में हुआ बदलाव

बता दें कि फाइनेंस बिल 2020 के खंड 80 में शामिल एक प्रस्ताव के अनुसार वित्त मंत्रालय ने मौजूदा आयकर अधिनियम के 194जे से नीचे एक नया खंड 194के शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत म्यूचुअल फंड से प्राप्त आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वित्त विधेयक के मुताबिक, धारा 10 के क्लॉज (23 डी) के अंतरगत बताई जाने वाली किसी खास उपक्रम या म्यूचुअल फंड से किसी कंपनी को मिली यूनिट्स से संबंधित आय पर निवेशकों को कर चुकाना होगा।

म्यूचुअल फंड निवेशक होंगे निराश

म्यूचुअल फंड निवेशक होंगे निराश

सरकार के नये प्रस्ताव से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को निराशा हाथ लगेगी। निवेशकों को उम्‍मीद थी कि इक्विटी म्‍यूचुअल फंडों पर लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी को समाप्त किया जायेगा। बाजार जानकारों को भी उम्मीद थी कि एलटीसीजी को खत्म किया जा सकता है। मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टे सरकार ने लाभांश वितरण टैक्स का बोझ कंपनियों से हटा कर अब निवेशकों पर डाल दिया।

यह भी पढ़ें: देश की सबसे अमीर नगर निगम ने पेश किया बजट, किए गए कई बड़े ऐलान

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English summary
Modi government gives a big blow to mutual fund investors TDS will have to pay more than 5 thousand income
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