मोदी सरकार का दिवाली तोहफा, इन कर्मचारियों का 2 साल तक PF भरेगी सरकार, जानिए विस्तार से
दिवाली तोहफा, इन कर्मचारियों का 2 साल तक PF भरेगी सरकार, जानिए विस्तार से
नई दिल्ली। Nirmala Sitharaman on Aatmanirbhar Package 3.0, धनतेरस के दिन मोदी सरकार ने आज एक और बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज 3.0( Aatmanirbhar Package 3.0) की घोषणा की है। सरकार ने बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए धनतेरस के दिन बड़े बूस्टर डोज के तौर पर प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण( Nirmala Sitaraman) ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत नई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। वित्त मंत्री की इस घोषणा में नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी घोषणा की।
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मोदी सरकार ने दिया तोहफा, इन्हें मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की है। सरकार ने इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ देने की पहल की है, जिनकी नौकरी लॉकडाउन के दौरान चली गई। इस घोषणा के मुताबिक अक्टूबर या इसके बाद में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधी ( EPFO) के तहत कई लाभ घोषित किए गए हैं। इस घोषणा के मुताबिक हर नए कर्मचारी जो कभी ईपीएफो से रजिस्टर्ड नहीं हुआ है या फिर कोरोना संकट के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन में उनकी नौकरी तली गई, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
2 साल तक सरकार भरेगी पीएफ
सरकार ने इस घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार अगले 2 सालों तक उन कर्मचारियों के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन का भुगतान करेगी, जिनकी नौकरी लॉकडाउन के दौरान चली गई या जो पहली बार ईपीएफओ से रजिस्टर्ड हुए हैं। सरकार ने इसके लिए 2 श्रेणियां बांटी हैं। पहली श्रेणी के तहत वो कंपनियां आएंगी, जहां कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम हैं। उन संस्थाओं में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों के पीएफ कंट्रीब्यूशन का कर्मचारी के हिस्से का 12 फीसदी और कंपनी के हिस्से का 12 फीसदी यानी 24 फीसदी भुगतान सरकार ही करेगी। वहीं जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां सरकार पात्र कर्मचारियों के हिस्सा का 12 फीसदी भुगतान करेगी।
क्या हैं इसकी शर्तें
सरकार दो सालों तक पीएफ कंट्रीब्यूशन का खर्च उठाएगी। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं संस्थाओं को मिलेगा, जो EPFO से पंजीकृत हैं। वहीं सरकार इसका लाभ उन लोगों को देगी, जो पहले भविष्य निधि से पंजीकृत नहीं हुए हैं और उनकी सैलरी 15000 रुपए से कम है। इसके अलावा जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच गई होगी और जिन्हें 1 अक्टूबर या उसके बाद नौकरी मिली है उन्हें इसका लाभ मिलेगा।