Mehul Choksi: भगोड़े मेहुल चोकसी ने जीती कोर्ट की लड़ाई, क्या अब भारत लाना होगा मुश्किल?

Mehul Choksi: मेहुल चोकसी को विदेश की एक अदालत में जीत हासिल हुई है। इससे पहले पिछले महीने इंटरपोल (Interpol) ने भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में रेड नोटिस हटा दिया था।

Mehul Choksi

Mehul Choksi Case: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को विदेश की एक कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है।

अदालत के फैसले के बाद भारत लाने में आ सकती है मुश्किलें
दरअसल, एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया है कि पूरी तरह से जांच होने और फैसले आने तक मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डोमिनिकन पुलिस इस बात की पुष्टि करे कि क्या चोकसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती डोमिनिका ले जाया गया था। इसका मतलब साफ है कि भारत सरकार को अब मेहुल चोकसी को भारत लाने में काफी परेशानी आ सकती है। हालांकि, भारत सरकार की अभी तक इसपर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

मेहुल चोकसी ने क्या दी दलील
हाईकोर्ट में मेहुल चोकसी ने खुद को राहत देने की मांग करते हुए कहा कि 23 मई, 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से उसके जबरन अपहरण की जांच होनी चाहिए। इसपर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से मेहुल चोकसी को बाहर नहीं ले जाया जाए।

इंटरपोल ने भी दी थी राहत
इंटरपोल ने भी पिछले महीने मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस हटा दिया था। इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ दिसंबर 2018 में रेड नोटिस जोड़ा गया था। भारत सरकार ने इंटरपोल के इस कदम का कड़ा विरोध किया था। इंटरपोल ने वांटेड सूची से मेहुल चोकसी का नाम हटाने को लेकर भारत काफी नाराज है। इसके लिए उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध किया है।

मेहुल चोकसी पर 14 हजार करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों की सांठगांठ से 14 हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप है। 2011 से 2018 के बीच फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (एलओयू) के जरिए रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई।

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