Lockdown 3.0: 17 मई तक देश बंद, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, पूरी डीटेल यहां

Lockdown 3.0: जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, पूरी लिस्ट यहां

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले और लॉकडाउन की वजह से रिकवरी रेट के बढ़ते ग्राफ के कारण भारत सरकार ने एक बार फिर से देश में लॉकडाउन की समयसीमा को बढ़ा दी गई है। अब 17 मई तक देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जोन के मुताबिक गाइडलाइंस जारी की गई है। रेड जोन में जहां किसी भी तरह की आवाजाही पर सख्ती लागू की गई है तो वहीं ग्रीन जोन में कुछ छूट दी गई है। अगर रेग, ऑरेंज और ग्रीन जोन की बात करें तो केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है। आइए जानें लॉकडाउन 3.0 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?

इन जगहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध

इन जगहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध

गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइनों के मुताबिक देश में सभी जोन में सीमित मात्रा में गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक हवाई, रेल, मेट्रो और रोड यातायात, अंतरराज्यीय यात्राओ पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। वहीं स्कूल, कॉलेज, और अन्य शैक्षणिक-प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स, होटल पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा।

 लॉकडाउन में ये चीजें रहेंगी बंद

लॉकडाउन में ये चीजें रहेंगी बंद

नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी भीड़ वाली जगहों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। भीड़ वाली जगहें, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉन्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। धार्मिक जगहों, मंदिर, पूजा स्थलों, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चा आदि बंद रहेंगे।

 Red Zone में कोई छूट नहीं

Red Zone में कोई छूट नहीं

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण रेड जोन घोषित इलाकों में लॉकडाउन 3 में कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराना जाएगा। रेड जोन वाले क्षेत्रों के स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो वे यह सुनिश्चित करें कि रेड जोन के कंटेनमेंट जोन के आने वाले सभी निवासियों के पास आरोग्य सेतु एपडाउनलोग हो। कंटेनमेंट जोन में एप के जरिए सभी पर निगरानी रखी जा सकेगी। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। इस जोन में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक, रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। यहां साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी। यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी। स्पा, सैलून नहीं खुलेंगी। रेड जोन में गैर जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आपूर्ति पर पाबंदी जारी रहेगी

रेड जोन में इन चीजों की मिली छूट

रेड जोन में इन चीजों की मिली छूट

रेड जोन में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां,कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, को छूट दी गई है। वहीं अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति है। सभी स्वास्थ्य सेवाओं (आयुष सहित) के चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन की अनुमति है। रेड जोन में आने वाले बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां,बीमा ,सहकारी समितियांआंगनवाड़ी केंद्र, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे। कूरियर और डाक सेवाओं के संचालित को छूट दी गई है।

 ऑरेज जोन में मिली ये छूट

ऑरेज जोन में मिली ये छूट

ऑरेंज जोन के जिलों में 4 मई से टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्री की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्रियों के सफर करने की अनुमति दी गई है। वहीं, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी सामानों के ऑनलाइन डिलिवरी की भी छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि 17 मई तक गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग घरों में ही रहें।

ऑरेंज जोन में इन पर जारी रहेगी रोक

ऑरेंज जोन में इन पर जारी रहेगी रोक

ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल जिलों को लॉकडाउन में कुछ ढील दी है। लेकिन कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण या कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है। अगर आपका क्षेत्र ऑरेंज जोन में आता है तो यहां आपको मिलने वाली छूट के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऑरेंज जोन ऐसे इलाके को कहा गया है जिसमें पिछले 14 दिनों में एक भी केस नहीं आए हैं।

ग्रीन जोन में मिली ये छूट

ग्रीन जोन में मिली ये छूट

ग्रीन जोन में 50 फीसदी बसें चलेंगी। हालांकि बसों में सिर्फ 50% यात्री होंगे। ग्रीन जोन में फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत दी गई है। नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं सैलून की दुकान नहीं खुलेंगी। मॉल नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज नहीं खुलेंगे शाम 7 बजे-सुबह 7 बजे तक आवाजाही की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि ग्रीन जोन सरकार की तरफ से ऐसे क्षेत्र को बनाया गया है जिसमे में पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना के केस नहीं आए हैं। लॉकडाउन में जरूरी और गैर जरूरी के किसी भी भेद के बिना शहरी परिसरों में सभी स्टैंड और दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानों खुलेंगी। निजी ऑफिस 33 प्रतिशत कर्मचारी के साथ काम कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति से कार्य करेंगे। जबकि बाकी कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33% ऑफिस आएंगे। वहीं सभी जोनों में 65 वर्ष से अध‍िक और 10 साल के 10 उम्र के लोगों को घरों में ही रहना होगा। वहीं लोगो को गैर जरूरी कामों के लिए सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की ही छूट मिलेगी।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+