1 जुलाई तक आधार को पैन से नहीं किया लिंक, तो आपको होंगे ये दो नुकसान
नई दिल्ली। आधार को लेकर आए दिन कई फैसले आते रहते हैं, लेकिन अगर आप इन फैसलों पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपको लिए दिक्कत की बात हो सकती है। अगर आपके पास आधार और पैन दोनों है और आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो यह भी आपके लिए दिक्कत का सबब बन सकता है। इससे आपको दो नुकसान हो सकते हैं।

पहला नुकसान- पैन होगा रद्द
अगर आपने 1 जुलाई 2017 तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो आपका पैन रद्द हो सकता है। पैन रद्द हो जाने की वजह से आप आईटीआर दाखिल नहीं कर सकेंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पैन रद्द नहीं होगा, लेकिन जिनके पास आधार है, उन्हें इसे पैन से लिंक कराना जरूरी है।

दूसरा नुकसान- रुक सकती है सैलरी
अगर आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो हो सकता है कि आपकी सैलरी समय पर न आए या फिर रुक जाए। ऐसे में अपनी सैलरी पाने में आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है। दरअसल, कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टीडीएस काटती हैं और पैन न होने की स्थिति में वह ऐसा नहीं कर सकेंगी। ऐसे में सैलरी कर्मचारियों के खाते में भेजने में दिक्कत हो सकती है।

बैंक खातों के लिए आधार अनिवार्य
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने बैंक खाते से आधार को लिंक कराना अनिवार्य किया है। 31 दिसंबर 2017 तक ऐसा न करने की स्थिति में आपका बैंक खाता रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा, बिना आधार कार्ड के अब बैंक खाता भी नहीं खोला जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर, अगर आप 50 हजार रुपए से अधिक की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको अपना आधार नंबर देना होगा।












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