टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, ITR की डेडलाइन में बचे हैं सिर्फ 7 दिन, इन बातों का रखें ख्याल

नई दिल्ली। ITR last Date. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी सूचना ट्वीट कर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेयर्स को सूचित किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न( ITR) की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। लास्ट डेट से पहले सभी टैक्स पेयर्स, जिन्होंने अब तक अपना ITR नहीं भरा है फौरन इसे भर लें, वरना मुश्किल बढ़ सकती है। वित्तवर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर तय की है। इस तारीख तक अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको पेनेल्टी भरनी पड़ सकती है।

30 सितंबर तक भरे लें अपना ITR

30 सितंबर तक भरे लें अपना ITR

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सभी टैक्सपेयर्स, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन्हें डेडलाइन खत्म होने से पहले इसे भर लेने की सलाह दी है। आपको बता दें कि पहले इसी आखिरी तारीख 30 जुलाई थी, लेकिन कोरोना सकंट के कारण इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक किया जा चुका है।

 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर की अंतिम तारीख

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर की अंतिम तारीख

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। पहले इसकी तारीख 31 जुलाई, 2020 थी, जिसे पहले 31 अक्टूबर, 2020 तक के लिए बढ़ाया गया और फिर इसे बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 तक कर दिया है। बैंक ने ट्वीट कर टैक्सपेयर्स को 2019-20 के बिलेटेड या रिवाईज्ड आईटीआर को 30 सितंबर तक भर लेने की सलाह दी है।

 नहीं भरने पर देना पड़ेगा जुर्माना

नहीं भरने पर देना पड़ेगा जुर्माना

अगर आप डेडलाइन से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपने अंतिम तारीख खत्म होने के बाद आईटीआर दाखिल तो तो आपको 5000 रुपए पेनेल्टी के तौर पर भरनी होगी। नियम के मुताबिक अगर आपने 30 सितंबर के बाद और 31 दिसंबर 2020 तक अपना ITR भरा तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वहीं अगर दिसंबर 2020 के बाद भरा तो पेनेल्टी की रकम दोगुनी होकर 10000 रुपए हो जाएगी। आयकर कानून के मुताबिक अगर आप ITR दाखिल नहीं करते तो जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है। अगर आपके पास ITR दाखिल करते समय कोई टैक्स बकाया था, तो आपको वित्त वर्ष 2019 के 1 सितंबर हर महीने के लिए 1 फीसदी ब्याज का भी भुगतान करना होगा।

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