Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

ITR File: आयकर रिटर्न अब आसान, कैसे करें फाइल? किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता, जानिए सबकुछ

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 (Assessment Year 2024-25) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है। ऐस में आईटीआर फाइल करने के लिए अभी पूरा वक्त है। लेकिन किसी भी जल्दबाजी से बचने के लिए समय से टैक्स फाइल करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने के लिए क्या- क्या दस्तावेज जरूरी हैं, और इसे कैसे दाखिल किया जाता है।

आयकर विभाग ने अब टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भले ही आप टैक्सपेयर ना हो लेकिन आईटीआर फाइल से टैक्स रिफंड, नुकसान को आगे बढ़ाना और आय के प्रमाण के रूप में काम करने जैसे लाभ की योग्यता सुनिश्चित हो जाती है।

Income tax return file

आईटीआर फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज-

पैन और आधार कार्ड

  1. बैंक खाता डीटेल
  2. टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16, 16A, 26AS)
  3. कर भुगतान चालान (यदि लागू हो
  4. कटौती के लिए निवेश प्रमाण (धारा 80सी और 80डी)

संपत्ति का पता- संपत्ति से संबंधित कटौतियों का दावा करने के लिए आवश्यक।
सह-स्वामी विवरण (यदि लागू हो): कटौती के दावों को अधिकतम करने के लिए सह-मालिकों का विवरण प्रदान करें।
भुगतान किए गए नगरपालिका करों की रसीदें: इन्हें जांच के उद्देश्य से रखें।
किराए पर फॉर्म 16ए (यदि लागू हो): यह फॉर्म भुगतान किए गए किराए पर काटे गए कर को दर्शाता है, इसे रिकॉर्ड के लिए रखें।
निर्माण-पूर्व ब्याज विवरण: पांच किस्तों में दावा योग्य, सटीक कर गणना के लिए इन्हें शामिल करें।
स्वामित्व प्रमाण: गृह ऋण ब्याज कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक।
गृह ऋण शुल्क: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 24(बी) के तहत कटौती योग्य।

कैसे भरें आईटीआर?

  1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पोर्टल पर जाना होगा और लॉगिन करना होगा।
  2. इसके बाद आपको E-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return पर जाना होगा।
  3. इतना करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 चुनकर रिटर्न फाइल करने के तरीके online को चुना होगा और Continue पर क्लिक करना होगा।
  4. अगले स्टेप में स्टेटस Individual चुनें और Continue पर क्लिक करें।
  5. ITR Form ड्रॉपडाउन से आपको ITR-1 चुनना होगा।
  6. उसके बाद आपको चुना होगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं।
  7. अगले पेज पर आपको निजी जानकारियां, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, चुकाया गया टैक्स और कुल टैक्स लायबिलिटी के सेक्शन में तमाम जानकारियां भरनी होंगी।
  8. इसके बाद आपको आईटीआर को वेरिफाई करना होगा और रिटर्न फाइल हो जाएगाा। इसके बाद रिफंड देने प्रक्रिया आयकर विभाग की ओर की जाएगी।

अगर फेल हो जाए रिफंड तो क्या करें?
कई बार रिफंड फेल होने की भी स्थिति आती है। इसकी वजह आईटीआर फार्म भरने में गलती हो सकती है। अगर फार्म भरने में गलती नहीं है और रिफंड 4-5 हफ्तों में नहीं आता है तो एक बार आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहां रिफंड स्टेटस चेक करना होगा। अगर रिफंड फेल हो गया तो फिर से रिफंड के लिए अप्लाई किया जा सकता है।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+