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Income Tax Return: फिर से बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन,लास्ट डेट से पहले इस लिंक पर जाकर सीधे करें फाइल

Income Tax Return: फिर से बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन,लास्ट डेट से पहले इस लिंक पर जाकर सीधे करें फाइल

नई दिल्ली। Income Tax Return Last Date. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश के मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return -ITR) भरने की अंतिम तारीख को एक बार फिर से बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया है।

 इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी

इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। यहां आपको बता दें कि ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ने के बाद भी आपको लेट पेमेंट पर ब्याज देना होगा। आयकर विभाग ने सेक्शन 234A के तहत उन करदाताओं को आईटीआर में राहत दी है, जिनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए तक है। यानी अगर आपका इनकम टैक्स देय 1 लाख से अधिक है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 1 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा।

इन लिंक पर जाकर भरें इनकम टैक्स

इन लिंक पर जाकर भरें इनकम टैक्स

आप इनकम टैक्स की डायरेक्ट लिंक पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/tax-services/file-income-tax-return.aspx पर जाकर आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए टैक्सपेयर्स को फॉर्म नंबर 1 को 31 जुलाई 2021 तक दाखिल करना जरूरी है।

 31 जुलाई तक देनी होगी ये जानकारी

31 जुलाई तक देनी होगी ये जानकारी

आयकर विभाग ने भले ही आईटीआर भरने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है, लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों को फॉर्म 16 में स्रोत पर टैक्स कटौती का प्रमाण पत्र 31 जुलाई तक देना होगा। उसी तरह से फॉर्म 64सी , इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट की जानकारी फॉर्म 1 के तहत दी गई जानकारी 31 जुलाई तक देनी होगी। वहीं टैक्सपेयर्स को 15सीसी के तहत भी 31 जुलाई तक जानकारी देनी होगी।

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