दो लाख से ज्यादा के नकद लेन-देन पर बढ़ सकती है मुश्किलें, आयकर विभाग ने दी चेतावनी

केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त अधिनियम, 2017 के तहत एक अप्रैल, 2017 से दो लाख या उससे ज्यादा के नकद लेन-देन पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली। दो लाख रुपये या उससे ज्यादा के नकद लेन-देन को लेकर आयकर विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि ऐसे लेन-देन के मामले में जिस व्यक्ति को ये नकद राशि प्राप्त होगी उसे उतना ही जुर्माना देना होगा। विभाग ने इस संबंध में एक मेल आईडी जारी की है। इसमें लोगों से अपील की गई है कि अगर उन्हें दो लाख या उससे ज्यादा के लेनदेन की कोई भी जानकारी मिलती है तो वो इसकी जानकारी [email protected] मुहैया करा सकते हैं।

दो लाख से ज्यादा के नकद लेन-देन पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें

आयकर विभाग ने जारी की मेल आईडी

केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त अधिनियम, 2017 के तहत एक अप्रैल, 2017 से दो लाख या उससे ज्यादा के नकद लेन-देन पर रोक लगा दी है। इनकम टैक्स कानून में नई शामिल 269 एसटी धारा एक दिन में इतने नकद लेन-देन पर रोक लगाती है। यह किसी एक व्यक्ति की ओर से किसी एक मामले में दो लाख रुपये से अधिक के लेन-देन पर प्रतिबंध लगाती है। आयकर विभाग ने प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों में कहा है कि धारा 269 एसटी का उल्लंघन करने पर नकद राशि प्राप्त करने वाले पर इतनी ही राशि के बराबर जुर्माना लगेगा।

2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था। वित्त विधेयक में संशोधन के तहत इस सीमा को कम करके दो लाख रुपये कर दिया गया। वित्त विधेयक लोकसभा में मार्च में पारित हुआ।

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