PAN कार्ड-Aadhaar कार्ड से जुड़े इस नियम में बड़ा बदलाव, जानना जरूरी वरना बढ़ेगी मुश्किल

PAN कार्ड, आधार कार्ड से जुड़े इस नियम में बड़ा बदलाव, जानना जरूरी

नई दिल्ली। पैन कार्ड(PAN CARD) और आधार कार्ड(Aadhaar Card) को लिंक करने के लिए भले ही आपको 6 महीने का वक्त मिल गया है, लेकिन आपको इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नौकरीपेशा है और इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आधार-पैन कार्ड लिंक करने की तारीख बढ़ने पर आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न भर ने वालों के लिए नया नियम आ गया है। नया नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू हो गया है।

 इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए नया नियम

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए नया नियम

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए लोगों को 6 महीने का वक्त मिल गया है, लेकिन आयकर रिटर्न के नियम में बदलाव के बाद रिटर्न भरने वालों के लिए इसमें खुश होने वाली खबर नहीं है। अगर आप टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो CBDT ने इस नियम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2019 तक का समय दिया है,लेकिन आपको बता दें कि ये समय सिर्प इसलिए मिला है ताकि आपका पैन नंबर निष्क्रिय या अवैध न हो, लेकिन अगर आप इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो आपको अपना आधार नंबर बताना होगा। अगर आप रिटर्न दाखिल करने के दौरान अपना आधार नंबर नहीं देते हैं तो आपका रिटर्न फाइल नहीं हो सकेगा।

 31 जुलाई आखिरी तारीख

31 जुलाई आखिरी तारीख

साल 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अगर आप रिटर्न भरने जा रहे हैं तो आपको अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवाना ही होगा। मतलब ये कि टैक्स रिटर्न भरते समय आपके आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। सीबीडीटी ने साफ किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आधार नंबर देना और इसे पैन कार्ड से लिंक करना सबके लिए जरूरी है।

 नहीं भर सकेंगे रिटर्न

नहीं भर सकेंगे रिटर्न

एक्सपर्ट के मुताबिक भले ही आप ऑनलाइन या मैन्युएली रिटर्न भर रहे हों आपको अपना आधार नंबर देना ही होगा। सीबीडीटी ने साफ किया कि 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आधार नंबर देना और इसे लिंक करना जरूरी होगा। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर या फिर SMS के द्वारा अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

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